16/10/2025
दीपावली पर्व 2025 हेतु पटाखा बिक्री अनुज्ञा पत्र पर महत्वपूर्ण जानकारी
📍 कार्यालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखंड)
दीपावली पर्व 2025 के अवसर पर दुमका मुख्यालय अंतर्गत अस्थायी पटाखा विक्रेताओं द्वारा अनुज्ञा (लाइसेंस) प्राप्त करने हेतु आवेदन विस्फोटक अधिनियम, 2008 के अंतर्गत आमंत्रित किए गए थे।
जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अनेक आवेदकों ने आवश्यक दस्तावेज़ पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं किए हैं। अतः निम्न कारणों से कई आवेदन अपूर्ण पाए गए हैं —
फॉर्म AE-5 (मॉडल प्रारूप) संलग्न नहीं किया गया।
दुकान की योजना (Plan) जिसमें भंडारण क्षमता, पहुँच मार्ग (Approach Road) आदि का विवरण हो — प्रस्तुत नहीं किया गया।
Occupier के पासपोर्ट साइज फोटो एवं नामांकन (Nomination) दस्तावेज़ नहीं जोड़े गए।
स्क्रूटनी शुल्क ₹300 और अनुज्ञा शुल्क ₹500 जमा नहीं किया गया।
जिन आवेदनों में त्रुटियाँ पाई गई हैं, उनके आधार पर अनुज्ञा जारी नहीं की जाएगी। सभी आवेदक आवश्यक दस्तावेज़ पूर्ण कर जिला शस्त्र शाखा, दुमका में शीघ्र जमा करें।
चेतावनी: बिना अनुज्ञा प्राप्त किए हुए किसी भी विक्रेता द्वारा पटाखा बिक्री अवैध मानी जाएगी, और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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