28/08/2025
*BREAKING NEWS लाडो लक्ष्मी योजना शुरू 2100 हर महीने मिलेगा*
*CM नायब कैबिनेट मंत्रिमंडल में लाडो लक्ष्मी योजना शुरू 25 सितम्बर से CM नायब लाइव प्रेस वार्ता*
आज कैबिनेट ने महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए "दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना" को लागू करने का निर्णय लिया
पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की जयंती पर 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारम्भ होगा
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी
25 सितंबर 2025 को हरियाणा की 23 वर्ष आयु या उससे अधिक आयु की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा
इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा
पहले चरण में, उन परिवारों को शामिल किया गया है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम
आने वाले समय में, चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूह को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा
योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला का या विवाहित महिला के पति हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल निवासी होंने चाहिए
इस योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं
यदि एक परिवार में 3 महिलाएं हैं, तो उन तीनों महिलाओं को लाभ मिलेगा
सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही ऐसी 9 योजनाओं, जिनमें आवेदिका को पहले से ही अधिक राशि की पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा
स्टेज 3 और 4 कैंसर पीड़ित मरीजों (महिलाओं),सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफिलिया, थैलेसिलमिया और सिकल सेल से पीड़ित मरीज़ों पहले से मिल रही है पेंशन
इन महिलाओं को इस योजना का भी अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा
जिस दिन कोई अविवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरा करेगी उस दिन वे ऑटोमैटिक विधवा और निराश्रित महिला को वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हों जाएंगी
जिस दिन लाभार्थी महिला 60 वर्ष की आयु की होगी, उस दिन वे ऑटोमैटिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएगी
हमारा अनुमान है कि पहले चरण में लगभग 19-20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा
आज की कैबिनेट के बाद आने वाले 6 या 7 दिनों में हम न केवल योजना की गजट नोटिफिकेशन कर देंगे, वरन एक ऐप भी लॉन्च करेंगे
इस ऐप के जरिए पात्र लाभार्थी महिलाएँ घर बैठे ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है
हर संभावित पात्र महिला को हम एसएमएस करेंगे कि आप उस ऐप पर आवेदन कर दें
सभी पात्र महिलाओं की सूची सभी पंचायत और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी
सभी ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं को सूची पर कोई भी आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा