06/09/2025
*टोहाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई – साइबर ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल*
टोहाना, 06 सितंबर । पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धांत जैन, आईपीएस के दिशा-निर्देशन में साइबर अपराधों पर सख्त नियंत्रण और त्वरित कार्रवाई के उद्देश्य से कार्य कर रही थाना सदर टोहाना पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए साइबर धोखाधड़ी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शरणदीप सिंह उर्फ बंटी पुत्र कुलविंदर सिंह, निवासी पंजाब, के रूप में हुई है।
थाना सदर टोहाना के प्रभारी उप-निरीक्षक श्री शादी राम ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता राधे श्याम पुत्र सुरेश कुमार, निवासी गांव कन्हड़ी (हाल निवासी टोहाना) ने दिनांक 24 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) के माध्यम से एक शिकायत दर्ज करवाई थी।
शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह खाटूश्याम जी के दर्शन के लिए यात्रा की योजना बना रहा था और इस हेतु धर्मशाला में कमरे की बुकिंग करने के लिए इंटरनेट पर सर्च कर रहा था। इसी दौरान उसे एक वेबसाइट मिली, जिसका नाम "सांवरिया धर्मशाला" बताया गया। शिकायतकर्ता ने जब वेबसाइट पर उपलब्ध मोबाइल नंबर पर संपर्क किया, तो उसे बुकिंग के लिए ₹10,000/- गूगल पे के माध्यम से भुगतान करने को कहा गया।
शिकायतकर्ता ने बताए गए नंबर पर राशि ट्रांसफर कर दी, लेकिन उसके बाद संबंधित व्यक्ति ने संपर्क तोड़ दिया और न तो बुकिंग की पुष्टि हुई, न ही राशि वापस की गई। इस प्रकार, यह स्पष्ट हो गया कि शिकायतकर्ता के साथ साइबर ठगी हुई है।
मामले की गंभीरता को समझते हुए शिकायतकर्ता ने तत्काल NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज की और बाद में थाना सदर टोहाना में भी आधिकारिक बयान दर्ज कराया गया।
पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण व साइबर साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच प्रारंभ की। जांच के उपरांत धारा 318(4) बीएनएस के तहत एफआईआर संख्या 128, दिनांक 10 जून 2025 को दर्ज की गई। आगे की जांच में आरोपी शरणदीप सिंह उर्फ बंटी की पहचान की गई और उसे नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तारी के पश्चात आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश प्राप्त हुए। वर्तमान में आरोपी जेल में है और मामले की आगे की गहन जांच जारी है।