19/09/2025
सवाई माधोपुर ।
दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के बने-बनाए सामान का क्रय-विक्रय के लिए अस्थायी अनुमति पत्र के लिए 25 सितंबर तक आवेदन करें ।
सवाई माधोपुर, 19 सितंबर। विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के बने-बनाए सामान का क्रय-विक्रय करने हेतु आतिशबाजी का अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी किए जाने के संबंध में इच्छुक आवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में 25 सितम्बर, 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए गए है।
जिला मजिस्ट्रेट काना राम ने आदेश जारी कर बताया कि आवेदक को आवेदन पत्र तीन प्रतियों में तथा प्रस्तावित स्थल का ब्ल्यू प्रिंट चार प्रतियों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपखण्ड क्षेत्र सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, बौंली, मलारना डूंगर एवं खण्डार के लिए आवेदन जिला कार्यालय सवाई माधोपुर में तथा उपखण्ड क्षेत्र गंगापुर सिटी, बामनवास एवं वजीरपुर के लिए आवेदन अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित स्थल एवं आस-पास के व्यावसायिक स्थल की स्थिति स्पष्ट अंकित होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आवेदक के तीन नवीनतम फोटो, मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र/पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति एवं स्थल के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अस्थायी अनुज्ञापत्र हेतु निर्धारित विशेष शर्तों के अंतर्गत विक्रय स्थल पर आवश्यक अग्निशामक यंत्र एवं चार-चार मिट्टी से भरी बाल्टियाँ रखनी होगी। 125 डीबी (एआई) से अधिक ध्वनि करने वाले पटाखों का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने बताया कि अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें अज्वलनशील पदार्थ से बनाई जावें तथा प्रत्येक दुकान का आकार 9 वर्गमीटर से कम और 25 वर्गमीटर से अधिक नहीं हो। दो दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी हो तथा आमने-सामने दुकानें नहीं लगाई जावें, यदि जगह का अभाव हो तो आमने-सामने की दुकानों में कम से कम 15 मीटर की दूरी होना आवश्यक है। अनुज्ञापत्र में अंकित मात्रा के अनुसार ही आतिशबाजी का संग्रहण एवं विक्रय किया जाएगा तथा प्रतिदिन का स्टॉक विवरण दीपावली से सात दिन पूर्व से अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्ति तक संबंधित थाना अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। अनुज्ञापत्र की समाप्ति से पूर्व अवशेष माल का निस्तारण किया जाना आवश्यक होगा।
प्रशासन द्वारा आवंटित स्थल पर ही आतिशबाजी का विक्रय किया जाएगा तथा आवंटित स्थल के अतिरिक्त कहीं भी अस्थायी ढांचा या तख्ता लगाकर विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा। विक्रय स्थल पर आतिशबाजी के अतिरिक्त अन्य कोई सामान नहीं रखा जाएगा। विक्रय स्थल के दोनों ओर 50 मीटर की दूरी तक किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ जैसे गैस सिलेंडर, भट्टी, स्टोव एवं अन्य द्रव्य आदि नहीं रखा जावेगा। विक्रय स्थल पर पैट्रोमैक्स, लालटेन, चिमनी एवं जलती हुई मोमबत्ती रखना वर्जित होगा। दुकान में गिरे आतिशबाजी के मसाले को साफ करने हेतु सदैव एक गीला कपड़ा रखा जाना आवश्यक है। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा आतिशबाजी के सामान का क्रय-विक्रय स्वयं के द्वारा किया जाएगा तथा यह अनुज्ञापत्र किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।
आवंटित स्थल पर विद्युत फिटिंग की व्यवस्था अनुज्ञापत्रधारी स्वयं अपने व्यय पर सुरक्षात्मक तरीके से करेगा तथा खुले तार नहीं होने चाहिए। बिजली की वायरिंग उत्तम गुणवत्ता की होनी चाहिए। सभी दुकानों पर अग्निशमन उपकरण उपलब्ध रखना अनिवार्य है तथा आग से बचाव एवं आग लगने की स्थिति में बुझाने हेतु पर्याप्त उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए। विस्फोटक नियम 2008 के नियम संख्या 78 से 88 का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है। साथ ही, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आतिशबाजी की दुकान पर क्रय-विक्रय के कार्य हेतु नियोजित नहीं किया जा सकेगा।