
16/01/2025
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने का सख्त निर्देश दिया है। गुरुवार को इस मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंदा सेन की अध्यक्षता वाली अदालत ने यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव अलका तिवारी अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थीं। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अपना पक्ष रखा, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से वकील विनोद सिंह ने दलीलें पेश कीं।
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि वह ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के बाद ही चुनाव कराएगी। लेकिन अदालत ने इस पर असहमति जताते हुए तुरंत चुनावी प्रक्रिया शुरू करने को कहा। हाईकोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए सरकार को तीन महीने के भीतर चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।
हालांकि, सरकार ने यह भी जानकारी दी कि चुनाव आयोग द्वारा 5 जनवरी से पुनः प्रकाशित की गई मतदाता सूची अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुई है, जिससे प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। इस पर अदालत ने चुनाव आयोग को एक सप्ताह के भीतर सूची उपलब्ध कराने का आदेश दिया और अगले सप्ताह मामले की फिर से सुनवाई निर्धारित की।