04/10/2025
आतो मांझी #बाईशी (ग्राम सभा), देबलकुंडा, जामताड़ा जिला
दिनांक: ___ / ___ / 2025
विषय: अजय नदी बालू घाट की अवैध नीलामी को रद्द करने संबंधी आदेश।
संदर्भ:
Samata vs. State of Andhra Pradesh (11 जुलाई 1997) – अनुसूचित क्षेत्र में सरकार की कोई जमीन नहीं है।
Satyen K.V. vs. State of Kerala (8 जुलाई 2013) – "जिसकी जमीन, उसका खनिज"।
Jagdpal Singh vs. State of Punjab (28 जनवरी 2011) – ग्राम समुदाय की सामुदायिक भूमि ग्राम सभा की है।
Keshavananda Bharati vs. State of Kerala (24 अप्रैल 1973) – "देश संविधान से चलेगा, न कि सरकार की मनमानी से।"
तथ्य:
जामताड़ा जिला, अनुसूचित क्षेत्र, झारखंड आदेश 2007 के अंतर्गत आता है। इसके बावजूद जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार ने अजय नदी बालू घाट की नीलामी की, जो कि संविधान, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों तथा आदिवासी समुदाय की प्रथागत स्वशासन व्यवस्था के विरुद्ध है।
निर्णय:
आतो मांझी बाईशी (ग्राम सभा), देबलकुंडा सर्वसम्मति से निर्णय लेती है कि—
1. दिनांक //2025 को की गई बालू घाट नीलामी असंवैधानिक व अवैध है।
2. ग्राम सभा उक्त नीलामी को तत्काल प्रभाव से खारिज करती है।
3. उपायुक्त, जामताड़ा से अपेक्षा है कि 7 दिनों के भीतर नीचे दिए गए प्रश्नों का लिखित उत्तर ग्राम सभा को दें:
(a) आपने ग्राम सभा को सूचित किए बिना नीलामी किस अधिकार से की?
(b) अनुसूचित क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के Samata निर्णय के बावजूद यह नीलामी किस संवैधानिक प्रावधान पर आधारित है?
(c) Keshavananda Bharati केस में संविधान सर्वोच्च मानते हुए भी आपने किस आधार पर ग्राम सभा के अधिकार का उल्लंघन किया?
चेतावनी:
यदि 7 दिनों में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो ग्राम सभा बाध्य होकर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक एवं गैर-न्यायिक कार्रवाई करेगी।
हस्ताक्षर
मांझी बाबा
ग्राम सभा, देबलकुंडा