
21/06/2025
विष्णु गोस्वामी हत्याकांड: दो दोषियों को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला-
वर्ष 2019 में हुए चर्चित विष्णु गोस्वामी हत्याकांड में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला उस समय पूरे जिले में सनसनीखेज बन गया था जब चिरंजीपुर मुगलजोत गांव के पास एक युवक को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया था।
पुलिस की विवेचना के बाद चार लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था। जांच में सामने आया कि जमीन संबंधी पुरानी रंजिश के चलते विष्णु गोस्वामी को योजनाबद्ध तरीके से जलाकर हत्या की गई थी। मृतक के पिता की तहरीर पर कोतवाली करनैलगंज में मुकदमा दर्ज किया गया था।
घटना 14 सितंबर 2019 की रात की बताई जाती है जब विष्णु गोस्वामी बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन्हें रोका और पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से झुलसे विष्णु को लखनऊ इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने आरोपियों सुरेश, विनोद, गोविंद और रमेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सुरेश और विनोद को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि अन्य दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
पाक्सो कोर्ट ने परसपुर थाना प्रभारी को किया तलब--
दूसरी ओर, पाक्सो कोर्ट ने एक अन्य मामले में परसपुर के प्रभारी निरीक्षक को तलब करते हुए जवाब मांगा है। मामला एक अभियुक्त की गिरफ्तारी में लापरवाही को लेकर है। 12 मई 2025 को अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, बावजूद इसके अभी तक अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारी से 27 सितंबर 2024 तक व्यक्तिगत जवाब तलब किया है।