15/07/2025
हाईकोर्ट के आदेश पर अजिम मुखिया का मकान सील, बैंक लोन में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई
जमुई के खैरा प्रखंड अंतर्गत खैरा मोड़ निवासी अजिमुद्दीन उर्फ अजिम मुखिया के खिलाफ बैंक लोन में भारी गड़बड़ी के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनके निजी मकान को सील कर दिया है। जानकारी के अनुसार, अजिम मुखिया ने वर्ष 2015 में पंजाब नेशनल बैंक से 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था। नियमानुसार लोन चुकाने की समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी 92 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि जमा नहीं की गई। कई बार नोटिस मिलने और समझौता प्रस्ताव का लाभ लेने के बावजूद भी उन्होंने लोन चुकता नहीं किया। लंबे समय तक बकाया राशि नहीं चुकाए जाने और बैंक द्वारा कई प्रयासों के असफल होने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद सोमवार को जिला प्रशासन, पुलिस बल और बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में उनके मुख्य मकान को सील कर दिया गया।
कार्रवाई के दौरान सीओ जमुई ,थानाध्यक्ष जमुई ,एसडीपीओ जमुई और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। जहां प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान अजिम मुखिया द्वारा मकान खाली करने की अपील की गई थी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से मकान को सील किया गया।