
01/10/2025
GST में कटौती के बाद लोगों को कीमतों में कमी दिखनी चाहिए', दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदुस्तान यूनिलिवर को लगाई फटकार
दिल्ली हाईकोर्ट के दो जज की पीठ ने कहा कि कीमत कम नहीं होने पर लोगों को जीएसटी दर में कटौती का फायदा नहीं मिलता है। जीएसटी में कटौती का उद्देश्य सामान को लोगों के लिए किफायती बनाना है।
कंपनियों और स्टोरों नें कीमतों में हेराफेरी करके कीमतें दोबारा उतनी ही कर दी हैं। तो कहीं राज्य सरकारों नें भी टैक्स बढ़ा दिए हैं।
हिंदुस्तान यूनिलिवर से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जीएसटी दरों में कमी का लाभ लोगों को मिलना चाहिए। अदालत ने साफ किया कि कीमतों में कटौती होना जरूरी है। पुरानी कीमत बरकरार रखते हुए प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ाना सही तरीका नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड की एक वितरण कंपनी मेसर्स शर्मा ट्रेडिंग की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जीएसटी दरों में कटौती करने का मूल उद्देश्य सामान को आम लोगों की खरीद क्षमता के अनुरूप बनाना होता है। ऐसे में इसका उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उसकी कीमतों में कमी की जाए।