04/12/2025
झुंझुनू जिले की 388 फर्मों को नोटिस जारी, अब होगी कार्रवाई
झुंझुनूं, 4 दिसबर। श्रम विभाग द्वारा जिले में सेस/ उपकर नहीं जमा करने वाले वाणिज्यिक सस्थानो को नोटिस जारी किए है। विभाग द्वारा अब तक 388 सस्थानों को नोटिस जारी किए है। तय समय पर उपकर जमा नहीं कराने वालों पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। श्रम आयुक्त के निर्देशन में उपकर (सेस) संग्रहण और वसूली की कार्यवाही पूरे प्रदेश स्तर पर की जा रही है। जिससे अधिकाधिक सेस प्राप्त कर निर्माण श्रमिकों को योजनाओं का क्रियान्वयन सुगमता पूर्वक किया जा सकें। जिला श्रम कल्याण अधिकारी मनीष कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में श्रम निरीक्षकों द्वारा आवासीय, वाणिज्यिक, शिक्षण संस्थान, धर्मशाला, ट्यूनिंग, इंस्टिट्यूट, निजी सामुदायिका भवन, औद्योगिक भवन, होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, वेवर एजेंसी, हाउस सोसायटी ओर अन्य सभी प्रकार के निर्माणों, परिवर्तन मरम्मत जैसे कार्यस्थलों का सर्वे / क्षेत्रफल मापन कर नोटिस देने की कार्यवाही की जा रही है।
जानिए, क्या है सेस जमा कराने का नियम
कोई भी वाणिज्यिक सस्थान उसकी निर्माण लागत का एक प्रतिशत लेबर श्रमिकों उपकर सेस जमा कराना होता है। सेस जमा करने वाली फर्मों के लिए 15 नवंबर से विभाग द्वारा सर्वे किया जा रहा है जिसमें वित्तीय वर्ष 2025- 26 में अब तक कुल 388 सर्वे नोटिस जारी किए गए हैं। श्रम कल्याण अधिकारी ने बताया कि सर्वे करने के बाद नोटिस जारी कर उपकर निर्धारण आदेश जारी किए है। इसके बाद पैसे जमा कराने होंगे। अगर कोई पैसा जमा नहीं कराता है, तो एलआर एक्ट में कुर्की की कारवाई को जाएगी। इस दायरे में वाणिज्यिक सस्थान, होटल, औद्योगिक प्रतिष्ठान, गैस ऐजेंसी, पेट्रोल पंप आदि शामिल है।
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की धारा 7 तथा नियम 10 के तहत उपकर निर्धारण के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त किए जाने के लिए सस्थान में प्रवेश संबंधित कार्य पर विभाग द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। सभी नियोजक, ठेकेदार, संस्थान प्रतिनिधि श्रम विभाग में समय पर उपकर (सेस) जमा करवाना सुनिश्चित करे अन्यथा ब्याज सहित वसूली, एलआर एक्त अतर्गत कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।