11/07/2025
शिमला के चैथला में हथियारों पर प्रतिबंध: 11 जुलाई से 18 जुलाई 2025 तक लागू
शिमला, हिमाचल प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने 11 जुलाई, 2025 से 18 जुलाई, 2025 तक चाैंथला गांव, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में किसी भी प्रकार के हथियार और गोला-बारूद ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
प्रतिबंध क्यों लगाया गया है?
यह निर्णय कोटखाई के उप-मंडल मजिस्ट्रेट और शिमला के पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। रिपोर्टों में कहा गया है कि:
* चाैंथला गांव के निवासियों, विशेष रूप से उच्च न्यायालय के निर्देशों से प्रभावित होने वाले लोगों के पास अग्नि हथियार होने की संभावना है।
* सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और निष्कासन प्रक्रिया को लागू करने वाले अधिकारियों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है।
* अतिक्रमणकारियों द्वारा सरकारी अधिकारियों को अतीत में बेदखली प्रक्रिया को लागू करते समय बाधित करने के उदाहरण सामने आए हैं। इस संवेदनशील स्थिति और पिछली बाधाओं को देखते हुए, कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका है।
आदेश के मुख्य बिंदु:
* किसे प्रतिबंधित किया गया है? चाैंथला गांव, तहसील कोटखाई, जिला शिमला के अधिकार क्षेत्र में सभी व्यक्तियों, निवासियों, संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों को।
* क्या प्रतिबंधित है? आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत परिभाषित किसी भी प्रकार के अग्नि हथियार और गोला-बारूद।
* किसे छूट है? पुलिस, अर्धसैनिक बल, सुरक्षा बल, सरकारी या अर्ध-सरकारी या अधिकृत सुरक्षा कर्मी जो ड्यूटी पर हैं, जिसमें बैंकों के सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं।
* लाइसेंसधारी हथियारों का क्या होगा? चाैंथला गांव, तहसील कोटखाई, जिला शिमला के लाइसेंसधारी हथियार मालिकों को अपने लाइसेंसशुदा हथियार 12 जुलाई, 2025 को या उससे पहले कोटखाई पुलिस स्टेशन में जमा करने होंगे। ये हथियार 18 जुलाई, 2025 तक जमा रहेंगे।
* प्रवर्तन: यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 18 जुलाई, 2025 तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश प्रकृति में आपातकालीन है और समय की कमी के कारण इसे एकतरफा रूप से पारित किया गया है और आम जनता को संबोधित किया गया है।