02/10/2025
जिला की मंडियों में गत दिवस तक हुई 70 हजार 9 मीट्रिक टन धान की खरीद : डीसी प्रीति
कैथल, 2 अक्टूबर। डीसी प्रीति ने बताया कि गत दिवस तक जिला की विभिन्न मंडियों में खरीद एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 70 हजार 9 मीट्रिक टन (एमटी) धान की खरीद की जा चुकी है। कुल खरीद में से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 37 हजार 592 एमटी, हैफेड द्वारा 18 हजार 112 एमटी तथा हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा 14 हजार 306 एमटी खरीदी गई है।
उन्होंने बताया कि गत दिवस तक अरनौली मंडी 527 मीट्रिक टन, ढांड मंडी में 10 हजार 827 मीट्रिक टन, धनौरी में 160 एमटी, गुहला चीका में 16 हजार 988 एमटी, पुरानी अनाज मंडी कैथल में 1348 एमटी, नई अनाज मंडी कैथल में 15 हजार 280 एमटी, अतिरिक्त नई अनाज मंडी में 7 हजार 649 एमटी, कलायत मंडी में 135 एमटी, कौल में 647 एमटी, पाई मंडी में 2 हजार 334 एमटी, पूंडरी में 11 हजार 902 एमटी, राजौंद में 466 एमटी, रामथली 500 एमटी, सीवन 1246 एमटी धान की खरीद दर्ज की गई।
डीसी प्रीति ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि धान को सुखाकर मंडी में लेकर आए, ताकि जल्द खरीद की जा सके। धान की फसल की कटाई के बाद फसल के अवशेषों को आग न लगाएं, बल्कि इनका उचित प्रबंधन करें। इन अवशेषों से पशुओं के लिए चारा बनाएं और इसे जमीन में मिलाकर उपजाऊ शक्ति बढ़ाएं।
डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना 2025-26 के तहत आवेदन आमंत्रित
अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए आर्थिक सहायता, 12 हजार रुपये तक मिलेगी छात्रवृत्ति
कैथल, 2 अक्टूबर। डीसी प्रीति ने बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक (सेवा) विभाग हरियाणा द्वारा संचालित डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। छात्र-छात्राएं इस योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन पत्र 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर जमा कर सकते हैं।
डीसी ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमंतु, टपरीवास श्रेणी एवं अन्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र छात्र-छात्राओं को उनकी श्रेणी, कक्षा तथा प्राप्तांक के आधार पर आठ हजार रुपये से 12 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में शहरी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर आठ हजार रुपये, 12वीं कक्षा में क्रमश: 75 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर आठ हजार रुपये से 10 हजार रुपये तक तथा स्नातक स्तर पर 65 प्रतिशत (शहरी) और 60 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक प्राप्त करने पर नौ हजार रुपये से 12 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसी प्रकार, पिछड़ा वर्ग (ए) के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में 70 प्रतिशत (शहरी) एवं 60 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक प्राप्त करने पर आठ हजार रुपये, पिछड़ा वर्ग (बी) के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में 80 प्रतिशत (शहरी) एवं 75 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक प्राप्त करने पर आठ हजार रुपये तथा सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में 80 प्रतिशत (शहरी) एवं 75 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक प्राप्त करने पर आठ हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए छात्र-छात्राओं द्वारा पास की गई कक्षा की अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी), आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, वर्तमान कक्षा का आईडी कार्ड एवं अभिभावक की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।