30/12/2025
अरावली मामले में सुप्रीमकोर्ट ने अपने फैसले पर लगायी रोक
नयी दिल्ली, 29 दिसम्बर (आज समाचार सेवा)। अरावली खनन मामले में उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अपने पुराने फैसले पर रोक लगा दी। साथ ही शीर्ष अदालत ने इस मामले में सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। पुराने फैसले के चौतरफा विरोध के बाद न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की परिभाषा नये सिरे से तय किए जाने के इस मामले में उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वर्तमान परिभाषा से पर्यावरण संरक्षण का दायरा सिमट सकता है। पीठ ने कहा कि 20 नवंबर के फैसले में दिए गए निर्देशों को स्थगित रखा जाएगा। अदालत ने कहा कि इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर स्पष्टीकरण आवश्यक हैं। बता दें कि अरावली से जुड़ा यह मुकदमा राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात समेत कई राज्यों को प्रभावित करने वाला है। अरावली मामले की सुनवाई के दौरान चीफजस्टिस ने कहा कि कोर्ट की कुछ परिणामी टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जिस पर स्पष्टता जरूरी है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि 20 नवंबर के आदेश को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और ठोस रिपोर्ट अनिवार्य है। उन्होंने अरावली पहाड़ियों और रेंज की परिभाषा, 500 मीटर से ज्यादा दूरी की स्थिति, खनन पर रोक या अनुमति और उसके दायरे को लेकर गंभीर अस्पष्टताओं को सुलझाने की जरूरत बतायी। अवकाश पीठ में हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को मिलाकर एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव भी दिया। पीठ ने केंद्र और अन्य पक्षों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस मामले में आगे की सुनवाई 21 जनवरी को होगी। #अरावली 🌳 Let's protect our green lungs! 💚