14/09/2026
हरियाणा के शिक्षकों के लिए बड़ा आदेश: HTET पास करना हुआ अनिवार्य, फेल होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति या छोड़नी होगी नौकरी; साल में दो बार होगी परीक्षा
पंचकूला:
हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय (Directorate of School Education) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में राज्य के शिक्षकों के लिए एक बेहद अहम और सख्त नोटिस जारी किया है। निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सेवारत शिक्षकों के लिए HTET (हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा) को लेकर नए नियम तय कर दिए गए हैं।
नोटिस के मुख्य बिंदु एवं नए नियम:
* 5 वर्ष से अधिक सेवा बाकी रहने वाले शिक्षक:
जिन शिक्षकों की सेवा 1 सितंबर 2025 को 5 वर्ष से अधिक शेष है और उन्होंने अब तक HTET पास नहीं किया है, उन्हें अपने संबंधित विषय/स्तर के लिए HTET उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उन्हें सेवा छोड़नी होगी या उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) दे दी जाएगी।
* 5 वर्ष से कम सेवा बाकी रहने वाले शिक्षक:
जिन शिक्षकों की सेवा 1 सितंबर 2025 को 5 वर्ष से कम बची है, वे बिना HTET पास किए भी सेवानिवृत्ति की आयु तक अपनी सेवा जारी रख सकते हैं। हालांकि, यदि ऐसा कोई शिक्षक पदोन्नति (Promotion) चाहता है, तो उसे संबंधित विषय में HTET पास किए बिना पदोन्नति के योग्य नहीं माना जाएगा।
* साल में दो बार आयोजित होगी HTET परीक्षा:
शिक्षकों को पात्रता प्रमाण पत्र हासिल करने का उचित अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH, भिवानी) को वर्ष में दो बार HTET परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
* पदोन्नति और नियुक्तियों पर सख्त अनुपालन:
शिक्षा निदेशालय की संबंधित स्थापना शाखाओं (DSE/DEE) को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में सभी नियुक्तियां और पदोन्नतियां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के सख्त अनुपालन में ही की जाएं।
* अधिकारियों को सूचित करने का निर्देश:
राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को आदेश दिया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के सभी शिक्षकों तक यह सूचना तुरंत पहुंचाएं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला:
यह नोटिस माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 1385/2025 (Anjuman Ishaat-e-Taleem Trust vs. State of Maharashtra & Others) और समीक्षा याचिका में पारित आदेशों के तहत जारी किया गया है।