02/04/2026
मॉर्डन पब्लिक स्कूल, झुमरीतिलैया में मनमानी शुल्क वृद्धि पर प्रशासन सख्त, नियम उल्लंघन पर जारी हुआ शो-कॉज
कोडरमा: झारखण्ड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा विधि विभाग, राँची द्वारा जारी अधिसूचना एवं झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उपायुक्त ऋतुराज के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अविनाश राम द्वारा मॉर्डन पब्लिक स्कूल, झुमरीतिलैया का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान विद्यालय प्रबंधन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत एवं 08 प्रतिशत की शुल्क वृद्धि की पुष्टि हुई। जबकि अधिनियम की कंडिका 7 (ड़) के अनुसार शुल्क समिति द्वारा निर्धारित शुल्क दो वर्षों के लिए मान्य होता है। इसके बावजूद वर्ष 2026-27 में पुनः शुल्क वृद्धि किया जाना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया।जांच के क्रम में यह भी सामने आया कि विद्यालय द्वारा पी.जी. से लेकर कक्षा 10 तक की पुस्तकों में वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में व्यापक बदलाव किया गया है। इस संबंध में विद्यालय प्राचार्य द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ना स्वाभाविक है।इसके अतिरिक्त, विद्यालय द्वारा नर्सरी से कक्षा 08 तक के छात्रों से “स्मार्ट क्लास” के नाम पर शुल्क वसूला जा रहा है, जो नियमों के अनुरूप नहीं है। साथ ही, शुल्क समिति की बैठक दिनांक 13.03.2025 एवं 16.02.2026 को आयोजित होने के बावजूद, निर्धारित नियमों की अवहेलना करते हुए फीस में वृद्धि की गई।निरीक्षण में स्पष्ट रूप से पाया गया कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना एवं झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 का उल्लंघन किया जा रहा है, जो न केवल प्रशासनिक निर्देशों की अवमानना है, बल्कि अभिभावकों के हितों के विपरीत भी है।उपायुक्त ऋतुराज के निर्देशानुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा मॉर्डन पब्लिक स्कूल, झुमरीतिलैया के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए विद्यालय प्रबंधन को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन ने सभी निजी विद्यालयों को सख्त संदेश दिया है कि वे निर्धारित नियमों एवं अधिनियमों का पूर्णतः पालन करें, अन्यथा विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।