07/11/2025
आजमगढ़ 07 नवम्बर-- जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के मार्ग निर्देशन में अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल विश्वकर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदेय स्थलों के सम्भाजन प्रस्ताव पर सुझाव/आपत्तियां प्राप्त करने के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दिनांक 29 अक्टूबर 2025 से 04 नवम्बर 2025 तक मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन, पुनर्निधारण एवं नये मतदेय स्थल स्थापित करने हेतु भवनों का चिन्हांकन कराया गया। 10 नवम्बर 2025 को आपत्तियों एवं सुझावों हेतु मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन किया जायेगा एवं मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची मा०प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी जायेगी। 18 नवम्बर 2025 को वर्तमान संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों तथा मान्यत्ता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठकों के आयोजन के पश्चात शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण के बाद सूची को अन्तिम रूप दिया जायेगा। 19 नवम्बर से 21 नवम्बर 2025 तक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी संलग्नकों सहित मतदेय स्थलों का प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को आयोग के अनुमोदनार्थ भेजने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। 24 नवम्बर 2025 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय द्वारा सम्भाजन संबंधी प्रस्ताव आयोग के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जायेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदेय स्थल सम्भाजन के सम्बन्ध में आयोग के निर्देशानुसार राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि मतदेय स्थल भवन तथा उससे सम्बद्ध भाग का शत् प्रतिशत भौतिक सत्यापन कराया जायेगा। बहुमंजिली भवनों/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/आर० डब्लू० कालोनी जिनके पास अपने परिसर में भूतल पर सामान्य सुविधा क्षेत्र/सामुदायिक हॉल हो, वहां नये मतदेय स्थल स्थापित किये जाने पर विचार किया जा सकता है। एक पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर मतदेय स्थलों के मध्य यथासंभव उचित संख्या में मतदाता हो और कोई भी परिवार न टूटे तथा परिवार के सभी सदस्य समान अनुभाग एवं समान स्थान पर रखे जायेंगे। जर्जर, निष्प्रयोज्य भवनों के स्थान पर उपलब्ध सरकारी भवनों को प्रस्तावित किया जायेगा। मतदेय स्थलों को रनिंग सीरियल नम्बर दिये जायेंगे। मतदेय स्थलों की सूची में कोई भी आक्जिलरी (सहायक) मतदेय स्थल नहीं रखा जायेगा। 300 से कम मतदाता वाले मतदेय स्थलों को रखा जाना अपरिहार्य हो तो उस मतदेय स्थल को बनाये रखे जाने के संबंध में स्पष्ट कारण का उल्लेख किया जायेगा। शहरी क्षेत्रों में जहाँ नयी आवासीय कालोनियां गत कुछ वर्षों में बनी हैं और उसमें नागरिक निवास करने लगे हैं तो वहाँ पर यथावश्यकता नया पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जो मतदेय स्थल मुख्य गाँव/बस्ती से पर्याप्त दूरी पर हैं, उन मतदेय स्थलों को वहाँ से हटाकर मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत किसी सुविधानजनक भवन में स्थापित किए जाएगा। उन्होने कहा कि मतदेय स्थल की दूरी लगभग 02 कि०मी० से अधिक न होनी चाहिए। समस्त मतदेय स्थल भवनों को भूतल पर होना आवश्यक है। दिव्यांगजनों और अशक्त मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैम्प की उपलब्धता करायी जायेगी। उन्होने कहा कि किसी भी राजनैतिक दल या लेबर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अन्दर कोई भी मतदेय स्थल नहीं बनाया जाए। यदि कोई मतदेय स्थल निजी भवन में स्थापित है और वहां यदि शासकीय भवन उपलब्ध हो गये है तो उक्त मतदेय स्थलों की शासकीय भवनों में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। यदि कोई मतदेय स्थल दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान/व्यक्तिगत सामुदायिक केन्द्र/विवाह घर अथवा ऐसे भवन, जिनका स्वामित्व किसी राजनैतिक व्यक्ति के पास है, ऐसे मतदेय स्थलों हेतु विकल्प तलाश कर उनको स्थानान्तरित किया जायेगा। मतदेय स्थल बनाते समय ए०एम०एफ० (सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं) सम्बन्धी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जायेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील किया कि जनपद में अवस्थित समस्त मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन करा लें। यदि कोई सुझाव/आपत्ति हो तो दिनांक-10 नवम्बर 2025 तक जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय अथवा संबंधित उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करा दें।
बैठक में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बृजेश श्रीवास्तव एवं समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।