09/07/2025
उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के विलय को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार, 4 जुलाई को निर्धारित की है। वहीं, दूसरी ओर इस निर्णय के विरोध में अपनी जनता पार्टी ने प्रयागराज में जोरदार प्रदर्शन करते हुए इसे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बताया है।
क्या है मामला: विलय का आदेश और उस पर उठे सवाल
प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 जून 2024 को एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार उन प्राथमिक स्कूलों को, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है, पास के उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में मर्ज (विलय) करने का निर्णय लिया गया है। सरकार का तर्क है कि यह कदम शिक्षा संसाधनों के बेहतर उपयोग, स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने और प्रशासनिक खर्चों को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है।
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