07/04/2025
*अखंड भारत समाचार *
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*वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी खबरें*
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• *__वक्फ संशोधन बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, अस्तित्व में आया नया कानून_*
१. वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन गया है।
२. संसद से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया था।
३. जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के साथ ही वक्फ बिल अब कानून बन गया।
*अब नए वक्फ कानून को पूरे देश में लागू किया जाएगा. फिर इसके अनुसार आगे की सभी प्रक्रियाएं होंगी।*
नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दी। यह बिल हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ। शनिवार को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन बिल अब आधिकारिक रूप से कानून बन गया है। इस नए कानून को 'वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025' के नाम से जाना जाएगा, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पंजीकरण और सरकारी जमीनों पर दावों को लेकर सख्त नियम लागू करता है। यह कदम वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है।
लोकसभा और राज्यसभा में बिल को लेकर हुआ था हंगामा
संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में यह बिल भारी बहस के बाद पास हुआ था। लोकसभा में 288 वोटों से और राज्यसभा में 128 वोटों से इसे मंजूरी मिली। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने इस बिल का समर्थन किया, जबकि विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। सरकार का दावा है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा और इनके असली मालिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा।
वक्फ एक्ट में क्या-क्या बदल जाएगा ?
नए कानून के तहत अब कोई भी वक्फ संपत्ति बिना लिखित दस्तावेज के दर्ज नहीं होगी। साथ ही, सरकारी जमीनों को वक्फ संपत्ति के तौर पर दावा करने पर रोक लगाई गई है। अगर कोई जमीन विवादित या सरकारी निकली, तो उसे वक्फ में दर्ज नहीं किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर को जांच का अधिकार दिया गया है। वक्फ संपत्तियों का पूरा ब्योरा अब ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा, जिसे 6 महीने के भीतर लागू करना है।
कानून में बोहरा और अघाखानी समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाने का भी प्रावधान है। साथ ही, वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं की नियुक्ति सुनिश्चित की गई है। वक्फ संपत्तियों के सर्वे का जिम्मा अब सर्वे कमिश्नर की जगह कलेक्टर को सौंपा गया है।
इस बदलाव से वक्फ संपत्तियों पर पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है, हालांकि विपक्ष इसे धार्मिक मामलों में दखल बता रहा है। सरकार का कहना है कि यह कानून देशहित में है और इससे वक्फ प्रणाली मजबूत होगी।
• *__Waqf Law: मध्य प्रदेश में 14,986 वक्फ संपत्तियों की होगी जांच, भोपाल में 777 का सत्यापन हुआ_*
भोपाल। केंद्र सरकार के संशोधित वक्फ कानून के लागू होने से पहले ही मध्य प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। भोपाल के 81 गांवों में ऐसी 777 संपत्तियों का सत्यापन पूरा करा लिया गया है प्रदेश में ऐसी 14,986 भू-संपत्तियों की जांच होनी है।संशोधित वक्फ कानून में वक्फ संपत्तियों का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। वहीं वक्फ बोर्ड के अधिकारों को सीमित किया गया है। बताया जा रहा है कि मप्र में इस बदलाव से अरबों रुपये की संपत्ति भी प्रभावित होगी। प्रदेश की 14,986 संपत्तियां वक्फ के नाम हैं। वे इसकी जद में आ रही हैं।
रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा सत्यापन
अब उनका सत्यापन कर रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। यह काम राजस्व विभाग की मदद से किया जाना है। राजधानी भोपाल में इसकी शुरुआत हो चुकी है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि जिले में वक्फ संपत्ति का सर्वे कराया जा रहा है, जिसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
भोपाल जिले के 81 गांवों में स्थित हैं वक्फ की संपत्तियां अकेले भोपाल जिले में ही प्लाट, मकान, जमीन व अन्य तरह की 777 वक्फ संपत्तियां हैं। हुजूर, बैरसिया और कोलार तहसील क्षेत्र के 81 गांवों में वक्फ संपत्ति का सत्यापन किया गया है।
यह सर्वे क्षेत्र के पटवारियों से कराया गया है, जिसमें किरायेदारी और कब्जे का रिकार्ड दर्ज किया गया है। संशोधित कानून के तहत किए गए बदलाव को लेकर जांच की जा रही है।
मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की संख्या 23,118
मप्र वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड बताता है कि प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की संख्या 23 हजार 118 है। इसमें मकान, दुकान और दूसरी सार्वजनिक व कारोबारी इमारतें शामिल हैं। कायदे से इनका प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है और इससे मिली आय को जमा करने की जिम्मेदारी भी उसी की है।
विवादित संपत्ति का सत्यापन
वक्फ कानून में बदलाव के साथ ही बोर्ड अगर किसी संपत्ति पर दावा करता है तो उसका सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। वहीं, जिन संपत्तियों पर बोर्ड और किसी आम व्यक्ति के बीच विवाद चल रहा है तो उसमें भी सत्यापन को अनिवार्य किया जाएगा।
संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है
संशोधित कानून के तहत प्रदेश की वक्फ संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया लोगों की भलाई और वक्फ संरक्षण के लिए की जा रही है। - डॉ. सनवर पटेल, अध्यक्ष मप्र वक्फ बोर्ड।
• *__सांसद के वक्फ बोर्ड बिल के विरोध पर शोसल मीडिया से लेकर सड़क तक घमासान_*
*मंझनपुर नगर पालिका अध्यक्ष ने सांसद के खिलाफ लगवाया पोस्टर*
कौशाम्बी। वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करने पर सांसद पुष्पेंद्र सरोज के खिलाफ शोसल मीडिया से लेकर सड़क तक घमासान मचा हुआ है। मंझनपुर नगर पालिका अध्यक्ष बीरेंद्र कुमार सरोज (फौजी) ने सांसद के खिलाफ पोस्टर लगवा कर हलचल मचा दिया है।
कौशाम्बी सांसद सहित लगभग 232 सांसदों ने वक्फ बोर्ड बिल का विरोध किया था। वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करने वाले सांसदों के खिलाफ जनता ने मोर्चा खोल दिया है। कौशाम्बी सांसद के खिलाफ भी शोसल मीडिया से लेकर सड़क तक घमासान मचा हुआ है। अब मंझनपुर नगर पालिका अध्यक्ष बीरेंद्र कुमार सरोज (फौजी) ने सांसद के खिलाफ सड़को पर पोस्टर लगवा कर हलचल मचा दिया है। पोस्टर में लिखा है कौशाम्बी के बहुसंख्यक के मतों से जीत के बाद वक्फ बोर्ड बिल का विरोध देवतुल्य जनता का विरोध है। आगे लिखा है कि पार्टी से सर्वोपरि राष्ट्रहित है। सड़को पर पोस्टर लगने के बाद सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है।
• *__वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ एक और याचिका दायर_*
मौलाना अरशद मदनी ने भी SC में दायर की याचिका
एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फुजैल अहमद अय्यूबी, इबाद मुश्ताक, आकांक्षा राय, गुरनीत कौर के जरिए याचिका दायर
केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
अब तक सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है 5 याचिका
याचिका में वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के अमल पर तत्काल रोक की मांग।