Indo-Nepal News

Indo-Nepal News निर्भीकता हमारी पहचान
आप अपने आसपास की खबर की जानकारी एवं विज्ञापन,प्रचार प्रसार के लिए +91 9934769934 पर सम्पर्क करें ।
(2)

भारत और नेपाल से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों, घटनाओं का विवरण, फोटो, वीडियो, प्रेस रिलीज व्हाट्सएप 9934769934 पर भेजिये। बिहार की सीमा से लगे नेपाल के प्रदेश संख्या:- 02 के सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, सप्तरी, सुनसरी, बारा और पर्सा जिले से जुड़ी सभी जानकारियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंडो-नेपाल मीटिंग की जानकारी भेजें। साथ ही, बिहार के मधुबनी जिला के सभी प्रखण्डों के अतिरिक्त दरभंगा, सीतामढ़ी, सु

पौल जिले की खबरों के लिए जुड़ें रहे हमारे साथ। :- सुरेश कुमार गुप्ता(इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और वेब मीडिया में दो दशकों का वृहत अनुभव) सम्पर्क और व्हाट्सएप:- 9934769934

आज दिनांक-30.07.2025 को पुलिस उप-महानिरीक्षक,मिथिला क्षेत्र दरभंगा के द्वारा  पुलिस अधीक्षक, मधुबनी की उपस्थिति में साईब...
30/07/2025

आज दिनांक-30.07.2025 को पुलिस उप-महानिरीक्षक,मिथिला क्षेत्र दरभंगा के द्वारा पुलिस अधीक्षक, मधुबनी की उपस्थिति में साईबर थाना का वार्षिक निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय के विभिन्न पंजियो का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों को आवश्यक कई निर्देश दिये गए।

30/07/2025

बासुकीनाथ दरबार

30/07/2025

दरभंगा राज स्थित श्यामा माई मन्दिर का मनोरम दृश्य सहित अन्य मन्दिर विराजमान सहित नौका बिहार करते भक्तगण

30/07/2025

जयनगर क्षेत्र के बलधिया का मामला बतलाया जा रहा है ,मारपीट का मामला बतलाया जा रहा है

30/07/2025

यह वीडियो कोरहिया क्षेत्र का बतलाया जा रहा है
मारपीट का मामला

30/07/2025

रोटी बैंक जयनगर

30/07/2025

इनरवा बीओपी आसपास

29/07/2025

रेलवे स्टेशन रोटी बैंक बैनर तले भोजन कराते

29/07/2025

कल बुधवार 30/7/2025
को जयनगर शहर में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
ट्रांसफार्मर क्षमता 5 की जगह 10 MVA लगाया जाएगा।
टाउन फिडर जयनगर संपूर्ण शहरी क्षेत्र /बांध /ईनरवा और हनुमान नगर फिडर में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

गुठी, रैतानी मालपोत तथा स्थानीय सरकार के टकराव : मुरली मनोहर मिश्र(जनकपुर नागरिक समाज)जनकपुरधाम,धनुषा नेपालपरम आदरणीय सं...
29/07/2025

गुठी, रैतानी मालपोत तथा स्थानीय सरकार के टकराव :

मुरली मनोहर मिश्र
(जनकपुर नागरिक समाज)
जनकपुरधाम,धनुषा नेपाल

परम आदरणीय संस्कृति अनुरागी महानुभाव,

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका (ज.उप.म.) के १३औँ नगरसभाक निर्णय अनुसार गुठी तथा रैतानी नम्बरी जग्गासभ पर मालपोत आ कर संकलन के प्रक्रिया शुरु कैल गेल अछि। ई निर्णय स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ के धारा-११ तथा अनुसूची-८ के आड़ में लऽ कऽ लियऽ गेल अछि, मुदा ई निर्णय सऽ उत्पन्न भेल संवैधानिक, कानूनी आ सांस्कृतिक टकराव अब जनचिन्ता आ न्यायिक समीक्षा के केन्द्र बिन्दु बनि गेल अछि।

१. ऐन आ संविधानक मंथन:
नेपालक संविधान गुठी सम्पत्ति के संरक्षण हेतु स्पष्ट प्रावधान करैत अछि। गुठी ऐन २०३३ तथा अन्य प्रचलित कानून सभ अनुसार, गुठी सम्पत्ति पर सरकार विशेष सर्तकता सऽ निगरानी राखैत अछि आ ओकर धार्मिक-सांस्कृतिक चरित्रक रक्षा करऽ पड़ैत अछि।

तेँ ज.उप.म. द्वारा मालपोत आ कर संकलनक निर्णय गुठी संस्थान केर अधिकार, ऐतिहासिक दायित्व तथा गुठी सम्पत्तिक विशिष्टता के उल्लंघन करैत देखल जा रहल अछि।
नेपालक संविधान धारा २६(३), धारा २९, आ धारा ५०-५१ में धार्मिक-सांस्कृतिक सम्पत्तिक रक्षा के मूल अवधारणा समेटल अछि। स्थानीय सरकार संचालन ऐन में देल गेल अधिकार संविधानसँ ऊपर नै भऽ सकैत अछि।

२. उच्च अदालतक हस्तक्षेप:
जनकपुर उच्च अदालतक संयुक्त इजलास सऽ गुठी संस्थान द्वारा दायर मुद्दा पर कार्यान्वयन रोकबाक अन्तरिम आदेश जारी कैल गेल अछि, जे स्पष्ट करैत अछि जे -

“नगरसभा द्वारा पारित निर्णय तथा मालपोत संकलन प्रक्रिया संविधान तथा गुठी ऐन सँग बाँझ अछि।”

ई आदेश स्थानीय सरकार के मनमानी विरुद्ध चेतावनी स्वरूप सेहो देखल जा सकैत अछि।

३. निबेदनकर्ताक पक्ष आ जनसमूहक चिन्ता:
गुठी संस्थान, एक ऐतिहासिक संस्था रूप में, केवल सम्पत्ति संरक्षण नै, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक आ सामाजिक परंपरा के वाहक अछि। रैतानी गुठी सम्पत्ति पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लादब गुठीक अपूरणीय क्षति मानल जा रहल अछि, जाहिसँ सामाजिक-धार्मिक क्रियाकलाप, उत्सव, मठ-मन्दिर संचालन बाधित भऽ सकैत अछि।

गुठी सम्पत्ति के व्यावसायिक दृष्टिकोण सऽ हेरबा-फेर करब मिथिला सहित सम्पूर्ण नेपालक धर्म-संस्कृति पर चोट समान होयत।

४. समाधान के बाट:

संघीय रेखांकन स्पष्ट करब: गुठी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिक व्याख्या के स्पष्टता हेतु केन्द्र सरकार, गुठी संस्थान तथा स्थानीय निकाय बीच समन्वय आवश्यक अछि।

संविधान सँग मेल: स्थानीय सरकार द्वारा जे निर्णय होए, ओ संविधान आ विद्यमान गुठी ऐन सँग मेल खाए के चाही।

गुठीक पुनर्संरचना आ संरक्षण नीति: ऐतिहासिक गुठी सभ के व्यवस्थित करबाक राष्ट्रीय नीति तय करब जरुरी अछि।

५. निष्कर्ष:
जनकपुरधामक गुठी रैतानी सम्पत्ति केवल कर संग्रहणक वस्तु नै अछि। ओ मिथिलाक अस्तित्व, आस्था आ सांस्कृतिक जीवनरेखा छी। ज.उप.म. द्वारा कर थोपब केवल विधिक उल्लंघन नै, एकर माध्यम सऽ ऐतिहासिक, धार्मिक तथा जनविश्वास पर चोट देबाक प्रयास सेहो मानल जा सकैत अछि। उच्च अदालतक अन्तरिम आदेश स्वागत योग्य अछि, मुदा यैह अन्तिम समाधान नै। जब तक नीति स्तर पर स्पष्टता, समन्वय आ सम्मानजनक समाधान नै अबैत अछि – तब तक एहि तरहक टकराव मिथिला सहित सम्पूर्ण नेपाल में देखल जा सकैत अछि।

उपस्थिति को लेकर जिलाधिकारी सख्त, प्रतिनियुक्त या अतिरिक्त प्रभार वाले पदाधिकारियों के लिए दैनिक रोस्टर अनिवार्य। जिलाधि...
29/07/2025

उपस्थिति को लेकर जिलाधिकारी सख्त, प्रतिनियुक्त या अतिरिक्त प्रभार वाले पदाधिकारियों के लिए दैनिक रोस्टर अनिवार्य।

जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने अपने एक आदेश में कहा है कि जिला स्तर पर की गई समीक्षा एवं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह पाया गया है कि कई पदाधिकारी/पर्यवेक्षणीय पदाधिकारी अपने मूल पदस्थापन स्थल के साथ-साथ जिला/अनुमंडल/प्रखण्ड के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों में भी प्रतिनियुक्त या अतिरिक्त प्रभार में हैं। किंतु संबंधित कार्यालयों में कार्य दिवस निर्धारित नहीं होने के कारण उनकी वास्तविक उपस्थिति का सत्यापन संभव नहीं हो पा रहा है।

इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने मूल एवं अतिरिक्त पदस्थापन वाले कार्यालयों में दैनिक रोस्टर (किस दिन किस कार्यालय में उपस्थित रहेंगे) निर्धारित कर सप्ताह के प्रारंभ में संबंधित कार्यालय प्रमुखों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यालय में उपस्थिति हेतु हस्ताक्षर/उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है।

यह भी निर्देशित किया गया है कि 4 दिन बड़े प्रखण्ड तथा 2 दिन छोटे प्रखण्ड के लिए निर्धारित किए जाएं। समन्वयन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक अधिकारी को अपने अधीनस्थ पर्यवेक्षणीय पदाधिकारियों के लिए भी तत्संबंधी रोस्टर निर्धारित करना होगा एवं इसकी सूचना संबंधित वरीय अधिकारियों को देनी होगी।जिलाधिकारी ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

28/07/2025

राजनगर रेलवे स्टेशन परिसर

Address

Ward 9
Madhubani
847226

Telephone

+919934769934

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Indo-Nepal News posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Indo-Nepal News:

Share