
17/08/2024
*जिलाधिकारी के अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति तथा कानून व्यवस्था एवं अभियोजन शाखा की समीक्षा बैठक संपन्न।*
*सड़क दुर्घटनाओ को कम करने हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश।*
*अदालतों में मजबूत पैरवी कर अपराधियों को दिलाए सजा अभियोजन पक्ष:- जिलाधिकारी।*
आज जिलाधिकारी श्री प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति तथा कानून व्यवस्था एवं अभियोजन शाखा की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि जुलाई महीने में हेलमेट के अभियोग में 745, सीट बेल्ट के अभियोग में 166, वाहन चलाते हुए मोबाइल फोन का प्रयोग करने के अभियोग में 76, तथा फिटनेस के उपयोग में 143 वाहनों का चालान किया गया। इसके अलावा हूटर प्रेशर हॉर्न में 14, बिना नंबर प्लेट तथा एचएसआरपी के अभियोग में 15 तथा शहर के एंट्री एवं एग्जिट पॉइंट्स पर लगे स्पेशल टीम द्वारा विभिन्न अभियोग में कुल 6253 चालान किए गए। इसके अलावा जुलाई माह में विद्यालय खुलने के पश्चात 78 स्कूली वाहनों का चालान किया गया तथा 202 वाहनों का फिटनेस निर्गत किया गया। शेष फिटनेस फेल वाहनों को नोटिस प्रेषित की गई।जिला सड़क सुरक्षा समिति के गत माह के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिला अधिकारी ने सिकटिया ओवर ब्रिज पर गैप को भरने तथा तीव्र मोड़ पर संकेतक लगाने एवं मुख्य मार्ग से जुड़ने वाले सड़कों पर ब्रेकर लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने यातायात निरीक्षक तथा एआरटीओ को सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मौतों को कम करने हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी ने प्रवर्तन कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।
अभियोजन शाखा के कार्यों की समीक्षा के दौरान संयुक्त निदेशक अभियोजन ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में आईपीसी की धाराओं में कुल 186 वाद निस्तारित हुए जिनमें 79 में सजा, तीन में रिहाई, 26 में सुलह,37 सत्र सुपुर्द तथा 41 में दाखिल दफ्तर हुए।इसी प्रकार अन्य अधिनियम में कुल 704 बाद निस्तारित हुए जिनमें 686 में सजा तीन सत्र सुपुर्द तथा 15 में दाखिल दफ्तर किए गए। सत्र न्यायालय में गत माह आईपीसी के विभिन्न धाराओं के 20 वाद निस्तारित हुए जिनमें चार में सजा एवं 15 में रिहाई तथा एक वाद वापसी हुई। अन्य अधिनियम में दो वाद निस्तारित हुए, दोनों में रिहाई हुई। इसी प्रकार एससी/ एसटी एक्ट में तीन वाद निस्तारित हुए जिसमें दो में सजा एक में रिहाई, पॉक्सो एक्ट के तहत कुल 17 वाद निस्तारित किए गए जिसमें चार में सजा, 12 में रिहाई तथा एक दाखिल दफ्तर हुआ। इस प्रकार अधीनस्थ एवं सत्र न्यायालय में कुल मिलाकर 934 वाद निस्तारित किए गए,जिसमें 774 मामलों में सजा,34 में रिहाई तथा 26 में सुलह ,40 में सत्र सुपुर्द ,एक उन्मोचित तथा 59 में दाखिल दफ्तर हुआ।अभियोजन शाखा के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अभियोजन पक्ष को अदालतों में मजबूत पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने हेतु विशेष प्रयास करने को कहा। जिलाधिकारी ने गुण दोष के आधार पर रिहाई वाले मामलों में अपील करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने संयुक्त निदेशक अभियोजन को रिहाई वाले मामलों की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा जिससे उसकी समीक्षा कर अग्रिम कार्रवाई की जा सके।कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अवैध जहरीली शराब एवं मादक द्रव्य पर कड़ी नजर रखने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। महिला संबंधी अपराधों में गत माह की तुलना में कमी आने पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने इसमें और सक्रियता बरतने के निर्देश दिए।गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्तियों का पता लगाकर कुर्क की कार्रवाई करने के निर्देश भी जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। जिला अधिकारी ने गुंडा एक्ट, एससी/एसटी एक्ट तथा पॉक्सो एक्ट में लंबित समस्त विवेचनाओं को शीघ्र पूर्ण करने को कहा जिससे अपराधियों के खिलाफ यथाशीघ्र कार्रवाई की जा सके। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर अपराध करने वालों को चिन्हित करने के साथ ही साथ उन्हें सजा दिलाने हेतु विशेष प्रयास करने को कहा। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री इलमारन जी, अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश कुमार अत्री, अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी,समस्त थाना अध्यक्ष तथा अभियोजन पक्ष से जुड़े समस्त अधिकारी उपस्थित रहे।