20/09/2025
*नगर पंचायत अम्ब में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना- लोक कल्याण मेले एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंगीकार अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन।*
सुरक्षित भोजन के लिए 12 नियमों का करें पालन – फूड लाइसेंस बनवाना अनिवार्य, स्वच्छता पर दें विशेष ध्यान : इंदु धीमान - अध्यक्ष नगर पंचायत, अम्ब।
नगर पंचायत सचिव हर्ष गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पंचायत अम्ब द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंगीकार अभियान के तहत आयोजित लोक कल्याण मेले के दूसरे दिन फूड वेंडिंग से संबंधित विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य शिक्षक राजेश शर्मा ने रेहड़ी-फड़ी चालकों, पी एम आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा संबंधी नियमों और फूड लाइसेंस की अनिवार्यता के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि स्ट्रीट फूड की रेहड़ी लगाने के लिए फूड लाइसेंस होना जरूरी है। इसके बिना खाद्य पदार्थों की बिक्री नियमों के विपरीत है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। खाद्य विक्रेताओं और रेहड़ी-फड़ी चालकों से अपील की कि वे अनिवार्य रूप से अपना फूड लाइसेंस बनवाएं, खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन करें और नगरवासियों को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराएं।
*इस अवसर पर नगर पंचायत, अम्ब की अध्यक्ष इंदु धीमान ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) द्वारा जारी सुरक्षित फूड के लिए 12 सुनहरे नियम अपनाने की अपील की, जिनमें स्वच्छता बनाए रखना, सुरक्षित पानी का उपयोग करना, भोजन को ढककर रखना, ताज़ा सामग्री का प्रयोग करना, हाथों की नियमित सफाई करना, बीमार होने पर भोजन न बनाना और खाने-पीने की वस्तुओं को सही तापमान पर स्टोर करना शामिल है।*
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आयोजित लोक कल्याण मेले के मुख्य वक्ता के कैनरा बैंक के प्रतिनिधि वरिंदर कुमार ने रेहड़ी फड़ी चालकों को पीएम स्वनिधि योजना 2.0 के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। पीएम स्वनिधि योजना 2.0 एक महत्वपूर्ण माइक्रो-क्रेडिट योजना है, जिसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें डिजिटल भुगतान अपनाने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत पहली किश्त ₹15,000, दूसरी किश्त ₹25,000 और तीसरी किश्त ₹50,000 तक की ऋण राशि प्रदान की जाती है, जिसमें 7% ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक भी शामिल है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु प्रति माह ₹100 तक कैशबैक तथा यूपीआई से लिंक्ड रूपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि योजना का दायरा अब शहरी क्षेत्रों से बढ़ाकर जनगणना कस्बों एवं पेरी-शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है।
सेंट्रल बैंक के प्रतिनिधि गगनदीप जी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं होम लोन के बारे में विस्तृत जानकारी जिसमें 20 रुपए तथा 436 रुपए सालाना देने पर 4 लाख तक का लाभ परिवार को होता है, उन्होंने बताया कि दोनों तरह के बीमा योजना का लाभ लेना चाहिए।
इस अवसर पर अर्बन प्लानर अंजू सोनी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत लाभार्थी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के वे स्थानीय निवासी जिनके पास पक्का घर नहीं है, कच्चा या अधकच्चा घर है, और वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है, वे PMAY यूनिफाइड वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
नगर पंचायत अम्ब के सचिव हर्ष गुप्ता ने उपस्थित स्ट्रीट वेंडर्स से अपील की कि वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठाएं और आवेदन हेतु नगर निगम कार्यालय में संपर्क करें।
इस कार्यक्रम में हर्ष गुप्ता , सचिव तथा प्रमोद कुमार कनिष्ठ अभिया नगर पंचायत, अम्ब, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रबंधक अभिषेक पठानिया, सामुदायिक प्रबंधक, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अर्बन प्लानर- अंजू सोनी, सामुदायिक प्रबंधक सुनीता कुमारी, क्लर्क सुनीता देवी, स्वच्छता पर्यवेक्षक कृपाल सिंह, क्लर्क आकाश कुमार, मनोज शर्मा, सोनू, वीरू, विजय कुमार एवं रेहड़ी फड़ी धारक एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों ने भाग लिया।
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