09/06/2026
पटना सिविल कोर्ट ने रौशन आनंद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।
वहीं दूसरी ओर, अदालत ने खान सर को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ फिलहाल किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
⚖️ कानून और न्याय व्यवस्था में हर पक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है। अंतिम फैसला अदालत और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही तय होगा।
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