01/04/2026
जनपद चंदौली👇
पुलिस अधीक्षक चंदौली आकाश पटेल द्वारा नवीन पुलिस लाइन में अपराध गोष्ठी का आयोजन; कानून व्यवस्था एवं जन-सुनवाई के संबंध में दिए गए कड़े निर्देश👇
दिनांक 01.04.2026 को पुलिस अधीक्षक चंदौली आकाश पटेल द्वारा नवीन पुलिस लाइन स्थित सम्मेलन कक्ष में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों एवं शाखा प्रभारियों के साथ अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी के दौरान महोदय ने अपराध नियंत्रण,लंबित विवेचनाओं के निस्तारण और जन-शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही हेतु निम्नलिखित कड़े दिशा-निर्देश निर्गत किए:
*1. जन-शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण:*
• उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि थाने पर आने वाले प्रत्येक प्रार्थना पत्र का रजिस्टर में तत्काल अंकन किया जाए।
• प्रार्थना पत्रों की जांच केवल कागजी न होकर धरातल पर होनी चाहिए। जांच की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए पीड़ितों को समयबद्ध तरीके से न्याय दिलाने हेतु जल्द से जल्द निस्तारण सुनिश्चित करें
2-पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर नियंत्रण:
• आम जनता के साथ पुलिस का व्यवहार अत्यंत मर्यादित और संवेदनशील होना चाहिए। महोदय ने स्पष्ट किया कि पुलिसकर्मियों के आचरण एवं व्यवहार पर कड़ी नजर रखी जाए। जनता से दुर्व्यवहार की शिकायत मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
*3.महत्वपूर्ण घटनाओं में त्वरित निर्णय की स्वतंत्रता:*
• क्षेत्र में होने वाली किसी भी महत्वपूर्ण या आकस्मिक घटना के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु मौके पर मौजूद अधिकारियों को परिस्थिति के अनुसार तत्काल निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। महोदय ने इसके लिए आवश्यक विवेकपूर्ण छूट देने की बात कही ताकि स्थिति को समय रहते संभाला जा सके।
*4. हाईवे स्थित थानों को विशेष सतर्कता के निर्देश:*
• जनपद के जो थाने नेशनल हाईवे पर स्थित हैं, वहां तस्करी पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए
गोवंश,शराब व मादक पदार्थों की तस्करी रोकने हेतु बैरियर लगाकर सघन चेकिंग अभियान चलाने एवं सूचना तंत्र (मुखबिर) को सक्रिय करने हेतु कहा गया।
*5. अपराधियों पर कठोर शिकंजा (गुंडा एक्ट व एच.एस. निगरानी):*
• चिन्हित अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत अधिकतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
• समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटरों (HS) की नियमित अंतराल पर निगरानी कराएं। यदि कोई अपराधी सक्रिय पाया जाता है, तो उस पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जाए।
*6. लंबित विवेचनाओं का त्वरित निस्तारण:*
जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने थानों पर लंबित विवेचनाओं की सूची तैयार कर उनका गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। अनावश्यक रूप से लंबित विवेचनाओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट प्रेषित करने में विलंब न किया जाए।
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