19/03/2026
*शहीद मनदीप कौर के हत्यारे को श्री तरुण सिंगल, अतिरिक्त सत्र न्यायधीश, फतेहाबाद की कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा।*
दिनांक 18.03.2026 को माननीय न्यायालय श्री तरुण सिंगल ld. ASJ फतेहाबाद ने संदीप को दोषी करार देते हुए धारा 354 (A) में 3 महीने की सजा, धारा 302 में उम्रकैद और 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाया।
ज्ञात रहे 1सितम्बर 2022 को मनदीप कौर अपने 9वर्षीय पुत्र इक्नुर के साथ अपने मायके से ससुराल टोहाना ट्रेन से सफर कर रही थी, जिसमें बाद में चिन्हित दरिंदे कालवन निवासी संदीप पुत्र हनुमान ने चलती ट्रेन से फेंककर हत्या कर दी थी।
चार साल लगे न्याय तक पहुंचने में, देर आये दुरुस्त आये।
मनदीप कौर की आत्मा को आज कुछ राहत मिलेगी और उन लोगों को हौसला जो ये सोचते हैं कि लड़ने से कुछ नहीं होता और निराश होकर बैठ जाते हैं।
मैं Vajinder Singh (मनदीप का भाई) सड़क से लेकर कोर्ट रूम में लड़ने वाले हर उस सख्श का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस विषम परिस्थिति में मेरा और परिवार का साथ दिया।
सबसे ज़्यादा धन्यवाद *डॉ अजय बल्हरा* का जिन्होंने बिलकुल *कृष्ण जी* वाली भूमिका इस न्यायिक महाभारत में निभाई।
मिडिया जिसमें "आज तक, NDTV और Zee news" ने Prime Time किया तथा BBC हिंदी ने Story कवर की, इसी तरीके से सोशल मिडिया ने का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।
चंचल नांदल की समझ, टीनू सिवाच का हौसला और विक्रम मित्तल द्वारा कोर्ट की लड़ाई बहुत ही सराहनीय रही।
आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार🙏🙏
Vajinder Singh
#न्याय