06/06/2026
🚨 BJP विधायक राजू कुमार सिंह को बड़ा कानूनी झटका
मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में दोषी करार दिया है।
कोर्ट ने गैर-इरादतन हत्या (Culpable Homicide) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषसिद्धि के बाद विधायक को तत्काल प्रभाव से हिरासत में लेने का आदेश दिया है।
यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात दिल्ली में आयोजित न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें गोली लगने से एक महिला डॉक्टर की मौत हो गई थी।
अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए राजू कुमार सिंह को दोषी ठहराया है। अब इस मामले में सजा का ऐलान 9 जून को किया जाएगा।
⚖️ कोर्ट का बड़ा फैसला गैर-इरादतन हत्या में दोषी करार आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषसिद्धि तत्काल हिरासत का आदेश 9 जून को सजा का ऐलान