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08/10/2025

डॉ एके दास ने कर दिया बड़ा खुलासा बता दिया क्या है इनका आपराधिक इतिहास और क्या है शिक्षा का स्तर

10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक 11:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक होंगे नामांकन 100 मीटर की परिधि में मात्र तीन वाह...
08/10/2025

10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक 11:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक होंगे नामांकन

100 मीटर की परिधि में मात्र तीन वाहन तथा RO कक्ष में अभ्यर्थी सहित पांच व्यक्ति की जाने की होगी अनुमति

सार्वजनिक अवकाश एवं रविवार के दिन नहीं होंगे नामांकन

डीईओ ने आयोग की मार्गदर्शिका के अनुरूप नामांकन की संपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित करने का दिया निर्देश।

भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव प्रक्रिया का प्रत्येक चरण अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील होता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिप्रेक्ष्य में नामांकन (Nomination) की प्रक्रिया निर्वाचन कार्यों का पहला और अत्यंत निर्णायक चरण है। इसी प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि कौन-से अभ्यर्थी चुनावी मैदान में उतरेंगे। नामांकन प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (Representation of the People Act, 1951) तथा संबंधित नियमों के अनुरूप संचालित की जाती है।

जिला अंतर्गत सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक नामांकन लिये जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया के सफल एवं सुचारु संचालन तथा आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप संपन्न कराने की निमित्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में सभी
ROऔर ARO को समाहरणालय सभा कक्ष में ट्रेनिंग दी गई तथा उन्हें नामांकन की संपूर्ण प्रक्रिया तथा आयोग के SOP से अवगत कराया गया। सार्वजनिक अवकाश तथा रविवार के दिन नामांकन नहीं लिये जाएंगे।

निर्वाचित पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर आने के लिए किसी अभ्यर्थी के साथ आने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या 03 तक सीमित है।
निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में नामांकन करने हेतु अभ्यर्थी सहित मात्र पांच व्यक्ति ही जा सकते हैं।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी RO को कमरे के भीतर तथा कमरे के निकास द्वार पर सीसीटीवी लगाने तथा वीडियोग्राफी की व्यवस्था करने का सख्त निर्देश दिया है। साथ ही कमरे में घड़ी की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी निर्वाची पदाधिकारी को हेल्प डेस्क बनाने तथा आवश्यक सम सहयोग करने तथा समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया है।

नॉमिनेशन प्रक्रिया से अवगत कराते हुए बताया गया कि एफिडेविट की हर पेज पर अभ्यर्थी का सिग्नेचर होना चाहिए। नामांकन पत्र दाखिल करने के उपरांत अभ्यर्थी का शपथ कराने पर भी ध्यान देने को कहा गया।

अभ्यर्थी को आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में जानकारी देना है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि ऐसे अभ्यर्थी को तीन बार प्रिंट मीडिया के समाचार पत्र में तथा तीन बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचारित प्रसारित कराया जाना है।

जिलाधिकारी ने आईटी सेल को आगाह करते हुए निर्देश दिया कि नॉमिनेशन के दिन ही अभ्यर्थी के एफिडेविट का ऑनलाइन अपलोड हो जाना चाहिए।

कुढ़नी के निर्वाची पदाधिकारी सह भूमि सुधार उपसमाहर्ता पश्चिमी को बैठक में खोज की गई जिसमें अनुपस्थित पाई गई। इसके अतिरिक्त 7 अक्टूबर को केंद्रीय विद्यालय गनीपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में खोजे जाने पर भी वे अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए थे। उनकी लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने उनका वेतन अगले आदेश तक स्थगित करते हुए शो कॉउज करने तथा पूछने का निर्देश दिया है कि क्यों नहीं निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य तथा सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्य में लगातार लापरवाही बरतने के आरोप में उनके विरुद्ध निलंबन की अनुशंसा विभाग को कर दी जाए ? इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने निर्वाचन कार्य हेतु आयोजित बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों की सूची तलब की है तथा वैसे सभी अधिकारियों एवं कर्मियों का वेतन बंद करने तथा शो काउज करने का सख्त निर्देश दिया है।

जिलाधिकारी ने आगाह करते हुए बताया है कि चुनाव कार्य में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी बल्कि पूरी जवाबदेही एवं निष्ठा भाव से अपने-अपने दायित्व का ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया है।

1. नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत

निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया औपचारिक रूप से प्रारंभ हो जाती है। यह अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी की गई चुनाव अधिसूचना की तारीख से प्रारंभ होती है। अधिसूचना जारी होते ही संबंधित विधानसभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर (Returning Officer) नामांकन पत्र स्वीकार करने का कार्य आरंभ करते हैं।

नामांकन की अंतिम तिथि अधिसूचना जारी होने के सातवें दिन तक होती है। इस अवधि में उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक द्वारा कार्य दिवसों के दौरान प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

2. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में नामांकन पत्र (Form 2B) भरना होता है। यह पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष स्वयं उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

नामांकन पत्र के साथ सुरक्षा धनराशि (Security Deposit) जमा करना अनिवार्य होता है।

सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए यह राशि ₹10,000 तथा

अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ₹5,000 निर्धारित है।

नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को अपना शपथपत्र (Affidavit) भी प्रस्तुत करना होता है, जिसमें उसकी व्यक्तिगत जानकारी, संपत्ति का विवरण, आपराधिक पृष्ठभूमि (यदि कोई हो), शैक्षणिक योग्यता आदि का उल्लेख अनिवार्य है। यह शपथपत्र आयोग द्वारा निर्धारित Form 26 में भरा जाता है।

3. दस्तावेजों की जाँच (Scrutiny of Nominations)

नामांकन प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है — जाँच (Scrutiny)। यह कार्य नामांकन की अंतिम तिथि के अगले दिन किया जाता है।

इस दिन रिटर्निंग ऑफिसर सभी अभ्यर्थियों के नामांकन पत्रों की विधिवत जांच करते हैं। यदि किसी दस्तावेज़ में त्रुटि, अपूर्णता, अयोग्यता, या गलत जानकारी पाई जाती है, तो नामांकन पत्र को अस्वीकार किया जा सकता है।
जाँच प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होती है।

4. नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया (Withdrawal of Candidature)

नामांकन पत्र स्वीकार होने के पश्चात उम्मीदवार के पास अपना नाम वापस लेने का विकल्प होता है। इसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा अधिसूचना में स्पष्ट की जाती है। सामान्यतः, नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के दो दिन बाद तक नाम वापसी की अनुमति होती है।

उम्मीदवार को स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित रूप में आवेदन देकर अपना नाम वापस लेना होता है। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद कोई भी उम्मीदवार नाम वापसी नहीं कर सकता।

5. प्रतीक आवंटन (Allotment of Symbols)

नामांकन वापसी की अंतिम तिथि के पश्चात चुनावी प्रक्रिया का अगला चरण होता है चुनाव प्रतीक (Symbol) का आवंटन।

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उनके आरक्षित प्रतीक स्वचालित रूप से प्रदान किए जाते हैं।

निर्दलीय या अपंजीकृत दलों के उम्मीदवारों को आयोग द्वारा फ्री सिंबल लिस्ट से प्रतीक आवंटित किए जाते हैं।

प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी और रिकॉर्डेड होती है।

6. नामांकन प्रक्रिया में सिंगल विंडो सिस्टम की भूमिका

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में निर्वाचन आयोग ने नामांकन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं तकनीक-आधारित बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम (Single Window System) लागू किया है।

इस प्रणाली के अंतर्गत—

उम्मीदवार नामांकन पत्र, शपथपत्र, सुरक्षा राशि जमा और प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया एक ही स्थान पर कर सकते हैं।

निर्वाचन कार्यालयों में डिजिटल पोर्टल और डायल 1950 हेल्पलाइन से सहायता प्राप्त की जा सकती है।

उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और समय की बचत होती है।

7. रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका

नामांकन प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वे न केवल नामांकन पत्र स्वीकार करते हैं बल्कि प्रत्येक उम्मीदवार की पात्रता की पुष्टि भी करते हैं।जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि, पक्षपात या अव्यवस्था न हो। रिटर्निंग ऑफिसर की उपस्थिति में नामांकन, जाँच, नाम वापसी एवं प्रतीक आवंटन की संपूर्ण प्रक्रिया विधिवत रूप से सम्पन्न होती है।

8. पारदर्शिता और विधिक सुरक्षा

नामांकन की पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होती है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नामांकन की प्रक्रिया केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं बल्कि लोकतंत्र का प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसी से चुनावी प्रतिस्पर्धा की नींव रखी जाती है। निर्वाचन आयोग ने तकनीकी नवाचार, पारदर्शिता, सिंगल विंडो सुविधा और समयबद्ध व्यवस्था के माध्यम से इस प्रक्रिया को सुचारु, निष्पक्ष और सुलभ बनाया है।

नामांकन के दौरान उम्मीदवार की सत्यनिष्ठा, प्रशासन की निष्पक्षता और जनता के विश्वास का संतुलन ही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। इस प्रकार, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की नामांकन प्रक्रिया लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है।

Bharatiya Janata Party (BJP) में शामिल हुए पूर्व सांसद Ajay Nishad
08/10/2025

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आचार संहिता लागू: जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ की महत्वपूर्ण बैठकफर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के सिद्धांत पर...
08/10/2025

आचार संहिता लागू: जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक

फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के सिद्धांत पर सिंगल विंडो सिस्टम से पूरी पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ मिलेगी सुविधा

आदर्श आचार संहिता के विभिन्न आयामों तथा धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा से कराया अवगत

रिपोर्ट राहुल रंजन

मुजफ्फरपुर - बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की औपचारिक घोषणा के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसी क्रम में मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक विस्तृत बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई।
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं शुचिता सुनिश्चित करने से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने उपस्थित दलों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा, आदर्श आचार संहिता के प्रावधान, संपत्ति विरूपण अधिनियम 2010, सिंगल विंडो सिस्टम, नॉमिनेशन प्रक्रिया, सी-विजिल ऐप, डायल 1950, चुनाव कार्यक्रम विवरणी, तथा चुनावी व्यय मॉनिटरिंग प्रणाली से अवगत कराया।

श्री सेन ने बताया कि 6 अक्टूबर 2025 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है तथा निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 6 अक्टूबर से 16 नवंबर 2025 तक चलेगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों से अपील की कि वे आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।

2️⃣ निषेधाज्ञा, ध्वनि नियंत्रण और संपत्ति विरूपण अधिनियम पर सख्त निर्देश

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल अथवा संगठन द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन का आयोजन बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक वर्जित रहेगा। साथ ही राजनीतिक प्रचार में प्रदूषण फैलाने वाले सामग्री, आपत्तिजनक पोस्टर, आलेख या फोटो, तथा धर्म या जाति के नाम पर प्रचार पूरी तरह निषिद्ध है।

श्री सेन ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति द्वारा धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार हेतु नहीं किया जाएगा तथा सांप्रदायिक भावना भड़काने, मतदाताओं को डराने-धमकाने, या हिंसक प्रदर्शन जैसे कृत्यों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर अग्नि अस्त्र, लाठी, भाला, तीर-धनुष या किसी भी प्रकार के घातक हथियार का प्रदर्शन पूर्णतः वर्जित रहेगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी सार्वजनिक संपत्तियों जैसे सरकारी भवन, दीवार, बिजली पोल, पुलिया आदि से सभी पोस्टर, बैनर, झंडे और दीवार लेखन तुरंत हटाए जाएं। यदि किसी भी स्थल पर उल्लंघन पाया जाता है, तो प्रशासन द्वारा संबंधित प्रत्याशी/पार्टी से खर्च की वसूली की जाएगी तथा संपत्ति विरूपण अधिनियम 2010 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक जानकारी या चुनावी प्रोपेगेंडा फैलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, और ऐसे मामलों की निगरानी के लिए विशेष टीम गठित की गई है।

3️⃣ पारदर्शिता की दिशा में सिंगल विंडो सिस्टम, वेबकास्टिंग और व्यय मॉनिटरिंग व्यवस्था

बैठक में श्री सेन ने बताया कि निर्वाचन कार्यों में सुगमता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सिंगल विंडो सिस्टम लागू है। इसके माध्यम से राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को विभिन्न प्रकार की अनुमतियां ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व’ के आधार पर प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया है। प्रत्येक आवेदन को समयबद्ध, सुव्यवस्थित और पूर्ण पारदर्शी रूप से निष्पादित किया जाएगा।

साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में चुनावी व्यय की निगरानी के लिए निर्वाचन व्यय कोषांग गठित किया गया है। प्रत्येक प्रत्याशी को एक नया बैंक खाता खोलना अनिवार्य है, जिसमें सभी चुनावी व्यय का संधारण किया जाएगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि विधानसभा प्रत्याशियों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित है। व्यय की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी व्यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्त रहेंगे, जो सतत निगरानी और मूल्यांकन करेंगे।

उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में 100% मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए तकनीकी रूप से सक्षम कर्मियों की तैनाती की जा रही है।

4️⃣ आदर्श आचार संहिता के पालन पर सख्त निगरानी, जनभागीदारी का आह्वान

श्री सेन ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों से स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में आयोग के दिशा निर्देश तथा लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करें।

उन्होंने बताया कि आम नागरिक भी किसी प्रकार के आचार संहिता उल्लंघन की सूचना “सी-विजिल” मोबाइल एप के माध्यम से तत्काल दे सकते हैं। यह एप सीधे निर्वाचन आयोग से जुड़ा है और शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए निष्पादित किया जाएगा।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर डायल 1950 हेल्पलाइन नंबर सक्रिय है, जहां कोई भी मतदाता या नागरिक चुनाव से संबंधित शिकायत, सुझाव या जानकारी प्राप्त कर सकता है।

श्री सेन ने सभी दलों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि “स्वच्छ, पारदर्शी और भयमुक्त मतदान ही लोकतंत्र की सच्ची पहचान है।

5️⃣ निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव हेतु सभी तंत्र सक्रिय

बैठक में उपस्थित सभी दलों के प्रतिनिधियों ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से साझा किए गए निर्देशों का स्वागत किया और आचार संहिता के पूर्ण अनुपालन का आश्वासन दिया।

श्री सेन ने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को सतर्क किया गया है। प्रत्येक थाने के तहत संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची तैयार की गई है तथा वहां अतिरिक्त बलों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।

8वीं नेशनल सवात् चैंपियनशिप में 10 गोल्ड के साथ बिहार को द्वितीय उपविजेता का खिताबमुजफ्फरपुर : 5 से 8 अक्टूबर 2025 तक, च...
08/10/2025

8वीं नेशनल सवात् चैंपियनशिप में 10 गोल्ड के साथ बिहार को द्वितीय उपविजेता का खिताब

मुजफ्फरपुर : 5 से 8 अक्टूबर 2025 तक, चंडीगढ़ में आयोजित 8वीं नेशनल सवात् चैंपियनशिप -2025 में बिहार के बॉक्सरों नें 10 गोल्ड, 6 सिल्वर व 8 ब्रांज समेत कुल 24 पदक जीतकर ऑल इंडिया में तीसरे स्थान प्राप्त किया। वहीं बिहार द्वितीय उपविजेता के खिताब भी आपने नाम किया। द्वितीय उपविजेता टीम की घोषणा के बाद राष्ट्रीय सवात् संघ के संस्थापक सुखविंदर सिंह के द्वारा बिहार टीम के मुख्य कोच सह तकनीकी पदाधिकारी शिहान ई० राहुल श्रीवास्तव को उपविजेता टीम ट्रॉफी दिया गया। वहीं कोच आशिफ अनवर व टीम मैनेजर सुनील कुमार को प्रतिक चिह्न देकर सम्मानित भी किया गया। पदक विजेता सभी खिलाड़ियों को पूर्व खेल मंत्री सह राज्य सवात् संघ, बिहार के मुख्य संरक्षक शिवचंद्र राम, अध्यक्ष संजीव कुमार कोषाध्यक्ष शिल्पी सोनम समेत तमाम पदाधिकारियों द्वारा पदकवीरों को बधाई दिऐ गए।

पदक विजेता खिलाड़ियों की सुची:

सब जूनियर कैटेगरी

सावी सिंह (गोल्ड मेडल) व नंदनी कौशल (ब्रांज मेडल)

कैडेट कैटेगरी

अन्नया श्रीवास्तव, श्रृष्टि भारद्वाज, इशिका मेहता, मो. ऐहान, सूर्यांस देव मेहता (गोल्ड मेडल), अक्षत कुमार श्रेष्ट (सिल्वर मेडल) कुमारी अन्नया व श्रेया सुरभि (ब्रांज मेडल)

जूनियर कैटेगरी

अनुष्का अभिषेक व अक्षित राज गुप्ता (गोल्ड मेडल), राज लक्ष्मी, अलिसा रहमान (सिल्वर मेडल), अंशिका वर्णवाल व श्रेयस जैसवाल (ब्रांज मेडल)

*यूथ कैटेगरी*

आदिती कुमारी (गोल्ड मेडल), रितेश रंजन उर्फ श्रृणु (सिल्वर मेडल), तनमय श्रीवास्तव व आयूष कुमार (ब्रांज मेडल)

सिनियर कैटेगरी

उपासना आनंद (गोल्ड मेडल), रिद्धिमा, नासिर फिरोज़ (सिल्वर मेडल) व ज्योति कुमारी (ब्रांज मेडल)

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जन सहमति पार्टी से आखिर क्यों जुड़े सुनें समर्थकों की जुबानी

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जन सहमति पार्टी से गायघाट विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी कुणाल सिंह ने बताया क्या है पार्टी का विजन

07/10/2025

मुजफ्फरपुर जिला के मिठनपुरा शेरपुर रोड स्तिथ बी.पी. इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल के सभागार में विद्यालय प्रबंधन की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।
प्रेस वार्ता मुख्य उद्देश्य मीडिया कर्मियों को कुछ दिन पूर्व घटित उस दुखद घटना के संबंध में वास्तविक तथ्यों से अवगत कराना था, जिसमें विद्यालय के एक सफाईकर्मी के आकस्मिक निधन हो गया था।
विद्यालय प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि घटना के समय सफाई स्थल पर केवल तीन व्यक्ति उपस्थित थे — मृतक, मृतक का पुत्र तथा उनके साले। सफाई के दौरान साले की अनजाने में हुई लापरवाही के कारण उनको हल्का करंट लगा। इसके बावजूद वे स्वयं लगभग 300 मीटर की दूरी पैदल चलकर विद्यालय परिसर में आए और वहाँ से विधालय वाहन द्वारा अस्पताल के लिए रवाना हुए।

अस्पताल पहुँचने पर चिकित्सकों ने बताया कि उनकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है।
बाद में विद्यालय प्रशासन द्वारा प्राप्त सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी यह पूरी घटना स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुई। विद्यालय प्रबंधन ने मीडिया कर्मी के सामने प्रोजेक्ट सभागार में चलाया और यह स्पष्ट किया की उनकी मृत्यु पूल में कार्य के दौरान नहीं हुई।
प्रेस कॉन्फ़्रेंस की अध्यक्षता श्रीमती भावना नंदा श्रीमती अनुपम‌ एवं श्री विक्रांत राय ने की।
विद्यालय प्रबंधन ने इस अवसर पर दिवंगत आत्मा के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि विद्यालय परिवार इस दुखद घटना से अत्यंत मर्माहित है।

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औराई विधानसभा क्षेत्र के अतरार मे गरहाँ से बभनगमा तक सड़क निर्माण का काम शुरू

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मुजफ्फरपुर में पहले चरण में होगा विधानसभा चुनाव

जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने विस्तार से दी जानकारी

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गायघाट विधायक निरंजन राय ने किया सड़क का शिलान्यास

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आचार संहिता से पूर्व बोचहाँ विधायक अमर पासवान ने सड़क नाला का किया शिलान्यास

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