08/10/2025
आचार संहिता लागू: जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के सिद्धांत पर सिंगल विंडो सिस्टम से पूरी पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ मिलेगी सुविधा
आदर्श आचार संहिता के विभिन्न आयामों तथा धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा से कराया अवगत
रिपोर्ट राहुल रंजन
मुजफ्फरपुर - बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की औपचारिक घोषणा के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसी क्रम में मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक विस्तृत बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई।
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं शुचिता सुनिश्चित करने से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने उपस्थित दलों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा, आदर्श आचार संहिता के प्रावधान, संपत्ति विरूपण अधिनियम 2010, सिंगल विंडो सिस्टम, नॉमिनेशन प्रक्रिया, सी-विजिल ऐप, डायल 1950, चुनाव कार्यक्रम विवरणी, तथा चुनावी व्यय मॉनिटरिंग प्रणाली से अवगत कराया।
श्री सेन ने बताया कि 6 अक्टूबर 2025 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है तथा निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 6 अक्टूबर से 16 नवंबर 2025 तक चलेगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों से अपील की कि वे आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।
2️⃣ निषेधाज्ञा, ध्वनि नियंत्रण और संपत्ति विरूपण अधिनियम पर सख्त निर्देश
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल अथवा संगठन द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन का आयोजन बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक वर्जित रहेगा। साथ ही राजनीतिक प्रचार में प्रदूषण फैलाने वाले सामग्री, आपत्तिजनक पोस्टर, आलेख या फोटो, तथा धर्म या जाति के नाम पर प्रचार पूरी तरह निषिद्ध है।
श्री सेन ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति द्वारा धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार हेतु नहीं किया जाएगा तथा सांप्रदायिक भावना भड़काने, मतदाताओं को डराने-धमकाने, या हिंसक प्रदर्शन जैसे कृत्यों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर अग्नि अस्त्र, लाठी, भाला, तीर-धनुष या किसी भी प्रकार के घातक हथियार का प्रदर्शन पूर्णतः वर्जित रहेगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी सार्वजनिक संपत्तियों जैसे सरकारी भवन, दीवार, बिजली पोल, पुलिया आदि से सभी पोस्टर, बैनर, झंडे और दीवार लेखन तुरंत हटाए जाएं। यदि किसी भी स्थल पर उल्लंघन पाया जाता है, तो प्रशासन द्वारा संबंधित प्रत्याशी/पार्टी से खर्च की वसूली की जाएगी तथा संपत्ति विरूपण अधिनियम 2010 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक जानकारी या चुनावी प्रोपेगेंडा फैलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, और ऐसे मामलों की निगरानी के लिए विशेष टीम गठित की गई है।
3️⃣ पारदर्शिता की दिशा में सिंगल विंडो सिस्टम, वेबकास्टिंग और व्यय मॉनिटरिंग व्यवस्था
बैठक में श्री सेन ने बताया कि निर्वाचन कार्यों में सुगमता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सिंगल विंडो सिस्टम लागू है। इसके माध्यम से राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को विभिन्न प्रकार की अनुमतियां ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व’ के आधार पर प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया है। प्रत्येक आवेदन को समयबद्ध, सुव्यवस्थित और पूर्ण पारदर्शी रूप से निष्पादित किया जाएगा।
साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में चुनावी व्यय की निगरानी के लिए निर्वाचन व्यय कोषांग गठित किया गया है। प्रत्येक प्रत्याशी को एक नया बैंक खाता खोलना अनिवार्य है, जिसमें सभी चुनावी व्यय का संधारण किया जाएगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि विधानसभा प्रत्याशियों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित है। व्यय की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी व्यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्त रहेंगे, जो सतत निगरानी और मूल्यांकन करेंगे।
उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में 100% मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए तकनीकी रूप से सक्षम कर्मियों की तैनाती की जा रही है।
4️⃣ आदर्श आचार संहिता के पालन पर सख्त निगरानी, जनभागीदारी का आह्वान
श्री सेन ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों से स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में आयोग के दिशा निर्देश तथा लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करें।
उन्होंने बताया कि आम नागरिक भी किसी प्रकार के आचार संहिता उल्लंघन की सूचना “सी-विजिल” मोबाइल एप के माध्यम से तत्काल दे सकते हैं। यह एप सीधे निर्वाचन आयोग से जुड़ा है और शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए निष्पादित किया जाएगा।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर डायल 1950 हेल्पलाइन नंबर सक्रिय है, जहां कोई भी मतदाता या नागरिक चुनाव से संबंधित शिकायत, सुझाव या जानकारी प्राप्त कर सकता है।
श्री सेन ने सभी दलों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि “स्वच्छ, पारदर्शी और भयमुक्त मतदान ही लोकतंत्र की सच्ची पहचान है।
5️⃣ निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव हेतु सभी तंत्र सक्रिय
बैठक में उपस्थित सभी दलों के प्रतिनिधियों ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से साझा किए गए निर्देशों का स्वागत किया और आचार संहिता के पूर्ण अनुपालन का आश्वासन दिया।
श्री सेन ने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को सतर्क किया गया है। प्रत्येक थाने के तहत संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची तैयार की गई है तथा वहां अतिरिक्त बलों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।