
16/07/2025
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए टिहरी जिले की ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी कुसुम कोठियाल के नामांकन को रद्द करने के निर्वाचन आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। नामांकन खारिज होने का कारण यह था कि उनके घर में शौचालय नहीं था।
कुसुम कोठियाल ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके घर के पास — लगभग 150 मीटर की दूरी पर — शौचालय बना हुआ है, जो गांव के मानकों के अनुसार सामान्य है। उन्होंने दलील दी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर घर से थोड़ी दूरी पर शौचालय बनाया जाता है, और यह नियमों के खिलाफ नहीं है।
आज इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र जी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कुसुम कोठियाल के पक्ष में निर्णय दिया और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए कि उन्हें शीघ्र चुनाव चिन्ह जारी किया जाए। 16 जुलाई 2025
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि नामांकन पत्र में शपथपत्र के अनुसार उनके पास घर में शौचालय नहीं था, इसलिए स्क्रूटनी के बाद उनका नामांकन रद्द किया गया। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि शौचालय घर के अंदर ही होना चाहिए।