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01/06/2026

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गाड़ी हमेशा सावधानी से चलाएं क्योंकि दुर्घटना कभी भी हो सकती है देखिए नगर पंचायत फुलपरास वार्ड नंबर 9 में आज एक ट्रक का कैसे दुर्घटना हुआ।

✨ तांबे के बर्तन में खाने और पानी पीने के कई लाभ  हैं:🔸 पाचन शक्ति बेहतर होती हैतांबे में मौजूद गुण पेट को साफ रखने और प...
18/05/2026

✨ तांबे के बर्तन में खाने और पानी पीने के कई लाभ हैं:
🔸 पाचन शक्ति बेहतर होती है
तांबे में मौजूद गुण पेट को साफ रखने और पाचन सुधारने में मदद करते हैं।
🔸 रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक
तांबा शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करता है।
🔸 त्वचा के लिए लाभकारी
यह त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में सहायक माना जाता है।
🔸 पानी को शुद्ध करने में मदद
तांबे के बर्तन में रखा पानी कई प्रकार के बैक्टीरिया को कम करने में मदद कर सकता है।
🔸 जोड़ों के दर्द में सहायक
आयुर्वेद के अनुसार तांबे में सूजन कम करने वाले गुण पाए जाते हैं।
🔸 हृदय स्वास्थ्य के लिए उपयोगी
तांबा शरीर में रक्त संचार को संतुलित रखने में सहायक माना जाता है।
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31/01/2026

UGC बिल के समर्थन में उतरे ओबीसी एससी एसटी समाज के राजद नेता लोहिया चौक फुलपरास में।

30/01/2026

फुलपरास अनुमंडलीय अस्पताल के ठीक समीप होता है ऐसा

27/01/2026

नगर पंचायत फुलपरास में अतिक्रमण मुक्त अभियान वाहन को रोककर लोगों ने पूछ ली बड़ी बात,,,,, सुनिए जुबानी
Nitish Kumar Amit Shah PMO India
#अतिक्रमण

पटना हाईकोर्ट ने प्रशासनिक लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए मधुबनी के जिलाधिकारी पर ₹10,000 का आर्थिक दंड लगाया है। यह आद...
06/01/2026

पटना हाईकोर्ट ने प्रशासनिक लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए मधुबनी के जिलाधिकारी पर ₹10,000 का आर्थिक दंड लगाया है। यह आदेश शो-कॉज नोटिस समय पर दाखिल नहीं किए जाने को लेकर दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि उक्त राशि बिहार मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई जाए।

न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी, मधुबनी को अंतिम रूप से पांच सप्ताह के भीतर शो-कॉज दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि लगातार समय मांगने और आदेशों की अवहेलना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि 01 अगस्त 2025 को पारित आदेश के बावजूद अब तक जिलाधिकारी द्वारा शो-कॉज दाखिल नहीं किया गया है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि शो-कॉज के स्थान पर काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया था और इसी आधार पर समय मांगा गया।

राज्य सरकार द्वारा एक बार फिर अतिरिक्त समय की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार तो किया, लेकिन इसे अंतिम अवसर बताते हुए आर्थिक दंड भी लगा दिया।

यह मामला मधुबनी जिले के रहीका प्रखंड से जुड़ा है, जहां एक निजी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर विवाद चल रहा है। पूर्व में न्यायालय ने स्वामित्व के पक्ष में फैसला देते हुए जिलाधिकारी को निर्देश दिया था कि उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, लेकिन आदेश के अनुपालन में देरी को लेकर यह मामला कोर्ट के समक्ष आया।

वरीय अधिवक्ता अजय झा यश ने कहा कि हाईकोर्ट के इस आदेश को प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय अपने आदेशों के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा।

फुलपरास NH57 पर मध्य रात्रि के अवधि बस सिलीगुड़ी अपने रफ़्तार में जा रही थी,अचानक एक भैंस के अवरुद्ध से दुर्घटना घटी बता...
06/01/2026

फुलपरास NH57 पर मध्य रात्रि के अवधि बस सिलीगुड़ी अपने रफ़्तार में जा रही थी,अचानक एक भैंस के अवरुद्ध से दुर्घटना घटी बताया जा रहा है कि चालक के बहुत ही प्रयास के बाद भी घटना नहीं टली और मौके पर भैंस की मौत हो गई और बस हाइवे के नीचे जा गिरी।

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