05/09/2022
#चुनाव_चक्रम : िकाय_निर्वाचन_2022
पीला, स्काई ब्लू और सफेद रंग के मतपत्रों पर लगेगी मुहर, वोटर आईडी नहीं भी है तो 16 दस्तावेज होंगे मान्य
पटना में होना है 14 नगर निकायों के लिए मतदान
PATNA : नगर निकाय चुनाव की प्रशासनिक सरगर्मी रफ्तार पकड़ रही है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं. डीएम ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में वोटर पहली बार तीन रंगों के मतपत्र में वोट डालेंगे. पीले रंग के मतपत्र पर मुख्य पार्षद के लिए मुहर लगा सकेंगे. स्काई ब्लू रंग के दूसरे मतपत्र पर उप मुख्य पार्षद के लिए और सफेद मतपत्र पर वार्ड पार्षद के लिए वोट डाले जाएंगे. सभी मतपत्रों पर काले रंग से प्रत्याशियों का नाम और चुनाव चिह्न मुद्रित रहेगा. पटना जिला में 14 नगर निकायों के लिए मतदान होना है. इनमें एक नगर निगम, 11 नगर परिषद और दो नगर पंचायत हैं. पटना नगर निगम के अतिरिक्त बाढ़, मोकामा, बख्तियारपुर, खगौल, दानापुर निजामत, फुलवारीशरीफ, मसौढ़ी, फतुहां , बिहटा, सम्पतचक और मनेर नगर परिषद के लिए चुनाव होना है. इसके साथ ही पालीगंज और पुनपुन नगर पंचायत के लिए भी वोट डाले जाएंगे.
डीएम ने बताया कि वोटर आईडी नहीं रहने पर भी 16 अन्य दस्तावेजों को मतदाताओं के पहचान का आधार माना जाएगा. शर्त यह है कि मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद हो. ये वैकल्पिक दस्तावेज हैं - 1.आधार कार्ड, 2. फाटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, 3. श्रम मंत्रालय योजना अन्तर्गत जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, 4 . मनरेगा जॉब कार्ड, 5. सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति- अन्य पिछड़ा वर्ग का फोटो वाला जाति प्रमाण-पत्र, 6. बैंको-डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक, 7. पैन कार्ड, 8. सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, 9. ड्राईविंग लाईसेंस,10. सांसदों-विधायकों-पार्षदों को जारी किये गये आधिकारिक पहचान पत्र, 11. फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र,12. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र, 13. फोटोयुक्त शस्त्र लाईसेंस, 14. पासपोर्ट, 15. फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज यथा पट्टा, रजिस्ट्रीकृत केवाला और 16. मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मी- विद्यार्थी फोटोयुक्त पहचान पत्र. इन दस्तावेजों की मान्यता तभी दी जायेगी, जब वे मूल रूप में प्रस्तुत किये जाएंगे.
डीएम ने बताया कि नगरपालिका आम निर्वाचन के सुचारू रूप से संचालन के लिए 14 कोषांग कार्यरत रहेगा. सभी कोषांगों के लिए वरीय नोडल पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करते हुए उनके दायित्वों का भी निर्धारण किया गया है.