03/04/2026
: रक्सौल अनुमंडल अस्पताल की उपाधिक्षक डॉक्टर के द्वारा कराये गए FIR की चर्चा कई घंटे से सुर्खियों में है। गुरुवार (2 अप्रैल 2026) को मोतिहारी महिला थाना में दर्ज कराए गए FIR में महिला उत्पीड़न के मामले में कई गंभीर धाराएँ लगाई गई है। जिसमें अधिकतर पहली बार में जमानती है। हालांकि इस में दर्ज हालात (Situation) ही आवेदक की मंशा पर प्रहार कर रहा है।
👉 क्रमवार समझिये आवेदन कैसे पड़ रहा कमजोर?
1. मोतिहारी #महिला_थाना में दर्ज FIR में सबसे पहले आप घटना की तारीख और शिकायत की तारीख पर नज़र डालिए। पीड़ित डॉक्टर के मुताबिक 7 अगस्त 2025 को एक ऑपरेशन के दौरान आरोपी डॉक्टर ने अपराध किया लेकिन पीड़िता ने 9 महीने बाद 2 अप्रैल 2026 को शिकायत दर्ज कराई। आखिर उतने दिन इंतज़ार क्यों?
2. पीड़िता ने अपने आवेदन में एक मरीज का जिकर किया है, संभवतः OT में तैनात सहयोगी कर्मचारियों का उल्लेख करती को शिकायत को और मजबूत किया जा सकता था। ऐसा नहीं होगा कि पीड़ित डॉक्टर अनुमंडल अस्पताल में ऑपरेशन अकेले कर रही होंगी।
3. FIR के 3 दिन पहले पीड़ित डॉक्टर के खिलाफ जिला लोक शिकायत कोर्ट का एक गंभीर आदेश आया है जिसमें उनके और उनके पति के खिलाफ #रक्सौल_अनुमंडल_अस्पताल में रहते हुए लापरवाही के आरोप में कार्रवाई की अनुशंसा है, जिसके 3 दिन बाद FIR क्यों? क्या मीडिया में चल रही खबरों को नया रूप देना था या प्रतिशोध के कारण परेशान करने की मंशा।
4. पीड़िता के खिलाफ जो कोर्ट के आदेश आये हैं उसकी जांच टीम में शामिल आरोपी डॉक्टर ने कोर्ट से (पत्रांक: 74 दिनांक: 24/03/2025) अपील कर गंभीर और शर्मनाक आरोप लगाने की शिकायत कर चुके हैं, ऐसे में FIR की कड़ी और कमजोर साबित हो रही है।
वैसे तो इस FIR में कई और ऐसी कमियां हैं जो आरोप को कमजोर साबित ही नहीं कर रही बल्कि प्रतिशोध की तरफ इशारे कर रही है, हालांकि इस मामले की जांच कर रही है, सच्चाई क्या है ये सही समय पर सामने आयेगा। दोषी कौन है और कौन निर्दोष? ये तो जांच के बाद ही तय हो पायेगा। लेकिन मीडिया में चल रही ट्रायल भी न्यायोचित नहीं है। बिना जांच और अधिकारिक बयान के ऐसे पेचीदा मामले में किसी पर आरोप लगाना वो भी जब आरोपी डॉक्टर भी शहर में पद और प्रतिष्ठा प्राप्त हैं। फिर जांच, कार्रवाई और अधिकारिक बयान के बिना किसी को बेगुनाह साबित करना और किसी को दोषी ठाहराना ना सिर्फ जल्दबाजी होगी बल्कि उसके संवेधानिक अधिकारों का हनन भी है।
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