07/10/2025
*बिहार विधान सभा आम निर्वाचन–2025 के दौरान विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अनुमण्डल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू*
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन–2025 की घोषणा प्रेस नोट सं० ECI/PN/316/2025, दिनांक 06.10.2025 के माध्यम से की गयी है। आयोग द्वारा की गयी घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है।
निर्वाचन की घोषणा के पश्चात् विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार, जनसभा, जुलूस एवं रोड शो आदि के आयोजन की संभावनाओं को देखते हुए विधि-व्यवस्था एवं लोक शांति भंग होने की संभावना व्यक्त की गयी है। ऐसी स्थिति में असामाजिक तत्वों द्वारा मतदाताओं को डराने–धमकाने, साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने अथवा शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से भय का वातावरण उत्पन्न किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
उक्त पृष्ठभूमि में श्री अमित अनुराग, वि.प्र.से., अनुमण्डल दण्डाधिकारी, नवादा सदर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण नवादा सदर अनुमण्डल क्षेत्र के लिये चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक अथवा अधिकतम 60 दिनों की अवधि तक प्रभावी रहने वाली निषेधाज्ञा जारी की गयी है।
निषेधाज्ञा के प्रमुख बिंदु:
1. पाँच या उससे अधिक व्यक्ति शांति भंग करने के उद्देश्य से किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
2. बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
3. The Bihar Control of the use and play of Loud-Speakers Act, 1955 के अनुसार रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
4. बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा अनुमति प्राप्त होने पर भी अश्लील, उत्तेजक या भड़काऊ भाषण नहीं दिये जायेंगे।
5. बिना अनुमति के किसी राजनीतिक दल का अस्थायी या स्थायी कार्यालय नहीं खोला जायेगा, तथा कोई भी ऐसा कार्यालय मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी के भीतर नहीं होगा।
6. किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा आपत्तिजनक पोस्टर, पर्चा, लेख या फोटो का प्रकाशन नहीं किया जायेगा।
7. किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जायेगा।
8. मतदाताओं को डराने, धमकाने या प्रलोभन देने का प्रयास नहीं किया जायेगा।
9. सार्वजनिक स्थलों पर आग्नेयास्त्र, लाठी, भाला, गंडासा आदि हथियारों का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।
10. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जायेगा।
*अपवाद:*
यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी–बारात, शव यात्रा, हाट–बाजार तथा शासकीय कार्य में लगे पदाधिकारियों/पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा।
यह आदेश दिनांक 06.10.2025 से तत्क्षण प्रभावी होगा तथा चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा।