20/09/2025
भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग बिहार के निदेशानुसार आज दिनांक 20 सितंबर 2025 को श्री कुंदन कुमार ,जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह -जिलाधिकारी, नालंदा की अध्यक्षता में आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के निमित्त नालन्दा जिलान्तर्गत सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 171-अस्थावाँ, 172-बिहारशरीफ, 173-राजगीर , 174-इस्लामपुर, 175-हिलसा, 176-नालन्दा एवं 177-हरनौत के सेक्टर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण टाउन हॉल, बिहारशरीफ में आहुत किया गया।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पीपीटी के माध्यम से संबंधित सेक्टर पदाधिकारियों को स्वच्छ ,निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई ।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर सभी सेक्टर पदाधिकारी स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शिता पूर्वक अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का ससमय निर्वहन सुनिश्चित करेंगे । नजरी नक्शा के अनुसार सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन हर हाल में सुनिश्चित करेंगे ,सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधा एवं पहुंच पथ की स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे ।
सख्त निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी ।
उन्होंने कहा कि कमजोर वर्गों/ असहाय व्यक्तियों को अपने मत का प्रयोग कराना, स्वच्छ ,निष्पक्ष , प्रदर्शिता पूर्वक चुनाव संपन्न कराना मुख्य उद्देश्य है । डराने, धमकाने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ।
प्रशिक्षण के क्रम में सभी सेक्टर पदाधिकारियों को निम्न आवश्यक जानकारी दी गई :-
भेद्यता मैपिंग का कार्य के तहत किसी मतदाता या मतदाताओं के समूह को जो भौगोलिक रूप से उस मतदान क्षेत्र में रहता हो, जिसे धमकी / भय दिखाकर या अनुचित प्रभाव का उपयोग कर या किसी तरह का दबाव डालकर स्वतंत्र निर्भिक एवं निष्पक्ष तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोकने या प्रभावित करने वाले को चिन्हित करेंगे ।
धमकी या भयादोहन के प्रति भेद्य मतदाताओं / मतदाता वर्गों की पहचान करना।
प्रत्येक मतदान केन्द्र के क्षेत्र में आने वाले ग्राम / टोलों / Dwelling Area में सतत रूप से भ्रमन करना तथा भेद्य क्षेत्रों / समुदायों, भेद्य परिवारों / घरों की पहचान करना ।
भेद्यता उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की पहचान करना ।
स्थानीय लोगों/समुदायों से विस्तृत वार्ता / विवेचना कर तथा स्थानीय Dwelling Area से आसूचना संग्रह कर भेद्यता के कारक व्यक्तियों / श्रोतो की सूची बनाना।
भेद्यता उत्पन्न करने के लिए उतरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करना ।
भेद्यता मैपिंग में पूर्व घटित घटनाओं एवं वर्तमान आशंकाओं को ध्यान में रखना ।
भेद्यता मैपिंग को स्थानीय थाना प्रभारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की सहायता से अंतिम रूप देना ।
भेद्य समुदायों को संपर्क मोबाईल नं० सहित, चिन्हित करना है।
कर्त्तव्य एवं दायित्वों का परिचय :
सेक्टर पदाधिकारी / सेक्टर दण्डाधिकारी चुनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है । पीठासीन पदाधिकारी / मतदान दलों एवं निर्वाची पदाधिकारी / जिला निर्वाचन पदाधिकारी के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते है।
सेक्टर पदाधिकारी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दिन से लेकर मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी का निर्वहन करते है।
सेक्टर पदाधिकारियों को एक से अधिक मतदान केन्द्रों / भवनों पर सुगम, निष्पक्ष एवं भयमुक्त निर्वाचन कराने हेतु किसी निर्वाचन क्षेत्र / खंड का एक "सेक्टर" सौंपा जाता है ।
सेक्टर दण्डाधिकारी मतदान केन्द्र का सत्यापन मतदान केन्द्रों पर मूलभूत सुविधा, मतदाता जागरूकता, भेद्यता मैपिंग, संचार योजना ,आदर्श आचार संहिता, मतदाता पर्ची का वितरण, खराब ई०वी०एम० को बदलना, सुगम एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराना ।
मतदान केन्द्रों का सत्यापन :
नजरी नक्शा तथा रूट चार्ट तैयार करने के साथ-साथ मतदान केन्द्रों पर आवागमन हेतु मार्ग की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
मतदान केन्द्रों पर बुनियादी सुविधायें / मूलभूत सुविधा यथा— उपस्कर, पेयजल, रैम्प, शेड, शौचालय, बिजली, चाहरदिवारी एवं मतदान केन्द्र भवन की स्थिति के संबंध में जिला को विहित प्रपत्र प्रतिवेदन देना तथा मूलभूत सुविधायें सुनिश्चित करना ।
मतदान केन्द्रों के संबंध में मतदाताओं को जानकारी देना / व्यापक प्रचार-प्रसार करना ।
मतदान केन्द्रवार स्थानीय मतदाता, पंचायत जनप्रतिनिधि आदि का विवरण सम्पर्क सूत्र सहित एकत्रित करना तथा कम्प्युनिकेशन प्लान तैयार करना। इस कम्युनिकेशन प्लान में निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों / स्थानीय थाना आदि का भी सम्पर्क सूत्र दर्ज करना ।
यह सुनिश्चित करना कि मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनितीक दलों / अभ्यर्थियों का कार्यालय नहीं हो ।
अप्राधिकृत प्रचार वाहनों की आवाजाही, संपत्ति के विरूपन, अनाधिकृत प्रचार, सार्वजनिक भवन / सरकारी भवन / सरकारी कर्मी का दुरूपयोग एवं आदर्श आचार संहिता के सभी उल्लंघनो पर नजर रखना तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारी/निर्वाची पदाधिकारी को इस संबंध में प्रतिवेदित करना।
आवंटित मतदान केन्द्रों के मतदाताओं के बीच ई०वी०एम० के जागरूकता हेतु सभी प्रकार के आवश्यक कार्रवाई / प्रचार-प्रसार के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करना।
मतदाताओं को वोटर हेल्पालईन ऐप तथा मतदान केन्द्र भवन के संबंध में जागरूक करना।
अर्हता प्राप्त मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कराने हेतु प्रेरित करना ।
पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम त्रुटिरहित दर्ज है अथवा नहीं, इसकी जाँच ऑनलाईन / बी0एल0ओ0 के माध्यम से करने हेतु प्रेरित करना ।
संबंधित मतदान केन्द्र के मतदाताओं / लोगो से टेलिफोन / मोबाईल संचार से सम्पर्क प्राप्त करना तथा संचार सम्पर्क बनाये रखना । प्रत्येक भेद्य मतदाता वाले क्षेत्र के 5-10 मुख्य व्यक्तियों के नाम एवं सम्पर्क नम्बर की जानकारी रखना तथा उनके संचार सम्पर्क में रहना ।
सभी सेक्टर पदाधिकारियों के द्वारा अपने संबंधित मतदान केन्द्रों का कम्युनिकेशन प्लान बना कर उसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना ।
मतदाता पर्ची का वितरण मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा ही किया जाए ।
सेक्टर पदाधिकारी प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन के अतिरिक्त अन्य वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे ।
राजनैतिक बैठको में भाग नहीं लेंगे।
निर्धारित समय पर प्रतिवेदन समर्पित करना न भुलेगें ।
मतदान केन्द्रों पर भ्रमण किये बिना रूट चार्ट तैयार नहीं करेंगे।
नये मतदान केन्द्र भवनों के संबंध में प्रचार-प्रसार करना ।
मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित करना।
राजनितिक दलों एवं उनसे जुड़े व्यक्तियों से किसी प्रकार की सेवा प्राप्त न करना ।
गोपनीय सुचनाओं/ जानकारी को सहायक निर्वाची पदाधिकारी / निर्वाची पदाधिकारी एवं निर्वाचन से संबंधित पदाधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य से साझा न करना ।
किसी निजी स्थान / होटल पर अनावश्यक न रूके।
प्रशासनिक वाहन को बिना साईनेज स्टीकर के उपयोग नहीं करें तथा वाहन को अकेले नहीं छोड़ें । ई०वी०एम० जमा कराये बिना ई०वी०एम० संग्रहण केन्द्र से नहीं जाएं आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को सेक्टर पदाधिकारियों के बीच साझा किया गया ।
इस अवसर पर नगर आयुक्त , सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन ,जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी , सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी , सभी सेक्टर पदाधिकारी सहित संबंधित कोषांग पदाधिकारी आदि उपस्थित थे ।