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सभी सदस्यों को  #हिंदी_दिवस की शुभकामनाएं......
14/09/2025

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https://youtu.be/W0MkObRYrBY
13/09/2025

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भोपाल में लव जिहाद आरोपियों पर बड़ा एक्शन #भोपाल आज की बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपा.....

02/09/2025
02/09/2025

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कमाऊ पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा | SvasJsNews

#लखनऊ - हाईकोर्ट ने पारिवारिक विवाद से जुड़े अहम मामले में बड़ा निर्णय सुनाते हुए कहा कि अगर पत्नी अच्छी आय कमा रही है, तो वह गुजारा भत्ता की हकदार नहीं होगी।

मामले में पत्नी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी मासिक सैलरी करीब 73 हजार रुपये है। पारिवारिक न्यायालय ने पति को हर माह 15 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। लेकिन हाईकोर्ट ने यह आदेश पलटते हुए साफ कहा कि स्वतंत्र रूप से आय अर्जित करने वाली महिला को पति से भरण-पोषण की आवश्यकता नहीं।

कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि पत्नी ने 80 लाख रुपये का फ्लैट खरीदा है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत साबित होती है। ऐसे में उसे पति पर निर्भर रहकर भरण-पोषण की मांग करने का अधिकार नहीं बनता।

 #भूकंप
01/09/2025

#भूकंप

31/08/2025

#लखनऊ

30/08/2025

#हिमाचल_प्रदेश

30/08/2025

#राजस्थान

26/08/2025

बंडा पुलिस का विवादित कृत्य : तीन नाबालिगों को हथकड़ी लगाकर पेश किया गया SDM कोर्ट में, कानून की धज्जियां उड़ाई | SvasJsNews

📌 #शाहजहांपुर, 25 अगस्त 2025
थाना बंडा, जनपद शाहजहांपुर की पुलिस पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन करने का गंभीर आरोप सामने आया है।

जानकारी के अनुसार, पुलिस ने तीन नाबालिग किशोरों को चार घंटे तक थाने में हिरासत में रखा, मारपीट की और हथकड़ी पहनाकर एसडीएम कोर्ट में पेश कर दिया। यह कार्रवाई सीधे-सीधे JJ Act, 2015 की धारा 10 और धारा 94 का उल्लंघन है, जिनके तहत नाबालिग को पुलिस लॉकअप में रखने या हथकड़ी लगाने की अनुमति नहीं है और उसकी उम्र का निर्धारण केवल दस्तावेजी साक्ष्यों से ही किया जा सकता है।

इतना ही नहीं, जब पीड़ित नाबालिगों के पिता अपने बच्चों की मार्कशीट और आयु प्रमाण पत्र लेकर थाने पहुंचे, तो पुलिस ने उनका भी चालान कर दिया। यह कृत्य न केवल मानवाधिकार का हनन है, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है।

मामला तूल पकड़ने पर विद्वान अधिवक्ता राज शुक्ला ने JJ Act की धारा 94 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद माननीय न्यायालय ने तीनो नाबालिगों को मुचलके पर रिहा किया और वर्दीधारी पुलिस को इस प्रकरण में स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

अधिवक्ता राज शुक्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि – नाबालिग को हथकड़ी लगाकर या हथियारबंद पुलिसकर्मी की मौजूदगी में गिरफ्तार कर पेश नहीं किया जा सकता।

नाबालिगों को केवल Juvenile Justice Board (JJB) के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, न कि एसडीएम या किसी अन्य कोर्ट में।

बंडा पुलिस द्वारा यह कृत्य न केवल कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, बल्कि नाबालिगों के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन भी है। सवाल यह भी उठता है कि एसडीएम कोर्ट ने विधिक अधिकार क्षेत्र न होने के बावजूद नाबालिगों को क्यों स्वीकार किया? यह कार्यवाही स्वयं एसडीएम कोर्ट की न्यायिक जवाबदेही को कटघरे में खड़ा करती है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले में संबंधित पुलिसकर्मियों और एसडीएम कोर्ट की भूमिका की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय एवं दंडात्मक कार्यवाही अनिवार्य है।

26/08/2025

जनपद शाहजहांपुर, थाना बंडा पुलिस का चौंकाने वाला कारनामा—

ब्रेकिंग न्यूज़ – SvasJsNews

👉 25 अगस्त 2025 को तीन मासूम नाबालिग किशोरों को पुलिस ने 4 घंटे हिरासत में रखा।
👉 इस दौरान उनके साथ मारपीट की गई और हैरानी की हद तो तब हो गई जब वर्दी में ही तीनों नाबालिगों को हथकड़ी पहनाकर एसडीएम कोर्ट में पेश कर दिया गया।
👉 बच्चों के पिता जब उनकी मार्कशीट व जन्म प्रमाणपत्र लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनका भी चालान कर दिया।

👉विद्वान अधिवक्ता राज शुक्ला ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए धारा 94, किशोर न्याय (JJ) अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

👉 इसके बाद किशोरों को मुचलके पर रिहा तो कर दिया गया, मगर बंडा पुलिस से स्पष्ट आख्या (स्पष्टीकरण) मांगा गया है।

सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी किशोर को हथकड़ी लगाकर, वर्दी पहनाकर या हथियारबंद तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

नाबालिगों को केवल किशोर न्यायालय (JJ Board) के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि एसडीएम कोर्ट में। लेकिन बंडा पुलिस ने खुलेआम कानून और न्यायिक आदेशों की धज्जियां उड़ाईं।

अधिवक्ता राज शुक्ला ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर संबंधित पुलिसकर्मियों व अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।

✊ सत्यमेव जयते

26/08/2025

ज़िंदगी है अनमोल, इसे हँसी-खुशी से जीना सीखो।
छोटी-मोटी उलझनों में मत खोओ,
हर पल को अपनाओ जैसे कोई तोहफ़ा हो।

बड़ी-बड़ी परेशानियाँ भी पलभर की मेहमान हैं,
उन्हें दिल पर बोझ मत बनाओ।
मन की कड़वाहट मिटाओ और अपनापन बढ़ाओ,
क्योंकि भाईचारा ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताक़त है।

याद रखो—यह ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी,
इसलिए हर लम्हा प्यार और मुस्कान से संवारो।

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Jagatpur
Pilibhit
262122

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