10/09/2025
RPF राजपुरा ने NSS वालंटीयर्स को किया जागरूक, रेल नियमों की उल्लंघना पर हो सकता है जुर्माना और कैद
राजपुरा, 9 सितम्बर (दीपक अरोड़ा) –रेलवे सुरक्षा बल (RPF) राजपुरा की ओर से जनता सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजपुरा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन स्कूल की प्रिंसिपल रीतु शर्मा के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में आरपीएफ के इंस्पेक्टर गुलशन सतीजा और सब-इंस्पेक्टर नरदेव कुमार ने विशेष रूप से पहुंचकर एन.एस.एस. वालंटीयर्स को संबोधित किया।इस अवसर पर अधिकारियों ने विद्यार्थियों को रेलवे पर होने वाली पत्थरबाजी, ट्रेसपास (रेल पटरियों को पार करना), बाल तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से होने वाले खतरनाक परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा में आम जनता की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है।उन्होंने बताया कि भारतीय रेल पर पत्थरबाजी करना रेल अधिनियम की धारा 153 के तहत 5 साल की कैद का प्रावधान है, जबकि रेल लाइनों को पार करना धारा 147 के तहत 6 महीने की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।इस मौके पर प्रिंसिपल रीतु शर्मा ने आरपीएफ के इस प्रयास की सराहना करते हुए विद्यार्थियों से कहा की वे भी समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आगे आएं। इस अवसर पर RPF ने संदेश दिया कि छोटे-छोटे सतर्क कदम बड़े हादसों से बचा सकते हैं और जनता के सहयोग से ही रेलवे को और सुरक्षित बनाया जा सकता है।इस अवसर पर आरपीएफ राजपुरा के हेड कांस्टेबल जय सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मचारी, स्कूल के अध्यापक और वालंटीयर्स मौजूद थे।