16/09/2025
घरेलू गैस सिलिंडर की अवैध रिफिलिंग एवं व्यावसायिक उपयोग पर जिला प्रशासन की कार्रवाई
हरमू बाजार में संचालित दुकान पर छापा
दुकान संचालक के खिलाफ FIR, 12 सिलिंडर जब्त
गैस रिफिलिंग में उपयोग किए जाने वाले उपकरण भी जब्त
घरेलू गैस सिलिंडर के अवैध व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध रिफिलिंग की जांच एवं कार्रवाई हेतु उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री के निदेशानुसार गठित विशेष छापामारी दल ने आज कार्रवाई की। छापामारी दल ने हरमू बाजार में संचालित एक दुकान पर छापा मारा।
छापामारी के दौरान दुकान संचालक को घरेलू गैस सिलिंडर की अवैध रिफिलिंग करते हुए पाया गया। मौके से 14.02 किलोग्राम क्षमता वाले 05 (पांच) गैस सिलिंडर, 05 किलोग्राम का 01 (एक) गैस सिलिंडर एवं 02 किलोग्राम क्षमता वाले 06 (छह) गैस सिलिंडर जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त गैस रिफिलिंग में उपयोग किए जाने वाले उपकरण भी टीम द्वारा सीज कर लिया गया।
यह कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों एवं गैस सिलिंडर नियमावली (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के अंतर्गत की गई। साथ ही, आरोपी के विरुद्ध अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि घरेलू गैस सिलिंडर का अवैध व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध रिफिलिंग जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे मामलों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि कहीं इस प्रकार की गतिविधि होती दिखे तो तत्काल प्रशासन को सूचित करें, ताकि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके।