06/11/2025
रतिया पुलिस ने 8.39 ग्राम हेरोइन के मामले में सप्लायर को दबोचा*
आदतन अपराधी निकला मुख्य सप्लायर, पहले से 5 मुकदमों में रहा आरोपी
रतिया, 06 नवम्बर राजेंद्र मित्तल
पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धांत जैन, आईपीएस द्वारा नशे की रोकथाम हेतु जारी सख्त दिशा-निर्देशों के तहत थाना सदर रतिया पुलिस ने नशे के एक पुराने मामले में मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
थाना सदर रतिया प्रभारी निरीक्षक बिजेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 12.10.2025 को पुलिस पार्टी को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई थी कि इकबाल सिंह उर्फ काला पुत्र जनता सिंह निवासी गांव सरदारेवाला गांव सरदारेवाला से गांव हाकमवाला रोड पर रजबाहा पुल के पास नशीला पदार्थ बेच रहा है। सूचना के आधार पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर आरोपी को 8.39 ग्राम हेरोइन सहित काबू किया था। उसके खिलाफ थाना सदर रतिया में अभियोग संख्या 186 दिनांक 12.10.2025 अंतर्गत धारा 21-बी एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
इसी कड़ी में जांच के दौरान सामने आए मुख्य सप्लायर जगराम उर्फ गामा पुत्र जनता सिंह निवासी गांव सरदारेवाला को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ में नशे की सप्लाई से संबंधित अहम सुराग मिले हैं। पूछताछ उपरांत आरोपी को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जमानत पर रिहा कर दिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की गहनता से जांच जारी है तथा नशे के कारोबार में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आरोपी आदतन अपराधी है। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, एक्साइज एक्ट जैसी संगीन धाराओं के तहत 05 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है–
1. एफआईआर संख्या 59/2016, धारा 452 आईपीसी, 12 पॉक्सो एक्ट, थाना – महिला थाना फतेहाबाद
2. एफआईआर संख्या 63/2025, धारा 21-ए एनडीपीएस एक्ट, थाना – सदर रतिया
3. एफआईआर संख्या 331/2020, धारा 354A(1)(आई) आईपीसी, थाना – सदर रतिया
4. एफआईआर संख्या 564/2018, धारा 354(ए, डी)(1)(आई) आईपीसी, थाना – सदर रतिया
5. एफआईआर संख्या 75/2020, धारा 188 आईपीसी, 61 एक्साइज एक्ट, थाना – सदर रतिया
पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धांत जैन ने कहा कि जिला पुलिस नशा तस्करों के नेटवर्क पर लगातार निगरानी रखे हुए है और किसी भी स्तर पर नशा तस्करी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।