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30/10/2025
आज दिनांक 29.10.2025 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम, 1955 एवं अनुसूचित जाति/ज...
29/10/2025

आज दिनांक 29.10.2025 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम, 1955 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत एक जागरूकता शिविर का आयोजन तहसील कल्याण अधिकारी, चिड़गांव द्वारा विकास खंड चिड़गांव में किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता उपमंडलाधिकारी (नागरिक) रोहड़ू, श्री धर्मेश रामोत्रा (एच.ए.एस.) ने की।

शिविर में सहायक आयुक्त (विकास)-सह खंड विकास अधिकारी चिड़गांव, थाना प्रभारी चिड़गांव, तहसील कल्याण अधिकारी चिड़गांव, नायब तहसीलदार चिड़गांव सहित 50 से अधिक पंचायत प्रतिनिधि — जिनमें जिला परिषद सदस्य, बी.डी.सी. सदस्य, प्रधान, उपप्रधान एवं वार्ड सदस्य शामिल थे — उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान उपमंडलाधिकारी रोहड़ू ने दोनों अधिनियमों की महत्ता पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी और प्रस्तुति के माध्यम से उपस्थित जनप्रतिनिधियों को जागरूक किया। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि पंजीकृत मामलों की जांच समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए तथा मासिक रिपोर्ट तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत की जाए।

साथ ही तहसील कल्याण अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि पात्र लाभार्थियों को समय पर राहत प्रदान की जाए तथा पंचायत स्तर पर निरंतर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाए ताकि समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके।

उन्होंने यह भी सूचित किया है कि यह जागरूकता शिविर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पहल के तहत समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उपमंडलाधिकारी (ना.),
रोहड़ू, जिला शिमला, हि.प्र.

रोहड़ू उप-मंडल में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की ब...
28/10/2025

रोहड़ू उप-मंडल में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक सम्पन्न

आज उप-मंडल दंडाधिकारी, रोहडू श्री धर्मेश रामोत्रा, हि.प्र.से. की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित उप-मंडल स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक उप मंडलाधिकारी (ना.) कार्यालय रोहड़ू में आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस विभाग के प्रतिनिधि, तहसील कल्याण अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि तथा गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, पंजीकृत मामलों की समीक्षा करना, पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराना, और जनता में जागरूकता बढ़ाना था।

बैठक में किए गए प्रमुख निर्णय और चर्चा:

1. पंजीकृत मामलों की समीक्षा: अगस्त 2023 से अक्टूबर 2025 तक इस अधिनियम के तहत उप-मंडल रोहड़ू, चिरगांव और जुब्बल थाना क्षेत्रों में कुल 12 मामले पंजीकृत हुए। इन मामलों में हिंसा, धमकी, यौन उत्पीड़न और अन्य अत्याचार शामिल हैं। समिति ने रोहड़ू उप-मंडल के मामलों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की और सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। इसके अतिरिक्त, अन्य उप-मंडलों (जुब्बल और डोडरा क्वार) के मामलों के निर्णय संबंधित स्थानीय समितियों द्वारा लेने के निर्देश दिए गए।
2. राहत राशि का वितरण: तहसील कल्याण अधिकारी रोहड़ू ने जानकारी दी कि अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों में पीड़ित व्यक्तियों को राहत राशि समय पर वितरित की गई है। समिति ने इस वितरण की प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता को संतोषजनक पाया।
3. जागरूकता शिविरों का आयोजन: उप-मंडल स्तर पर बढ़ते मामलों के परिप्रेक्ष्य में रोहड़ू और चिरगांव ब्लॉकों तथा पंचायत स्तर पर एक सप्ताह के भीतर जागरूकता शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इन शिविरों में पंचायत प्रतिनिधि, समिति सदस्य और स्थानीय अधिकारियों की भागीदारी अनिवार्य होगी। शिविरों के माध्यम से जनता को अधिनियम के तहत उपलब्ध अधिकार, राहत राशि और शिकायत निवारण प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी।
4. संचार व्यवस्था में सुधार – WhatsApp ग्रुप: समिति की बैठकों की सूचना समय पर न मिलने के कारण कई सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो पाते थे। इस समस्या के समाधान के लिए समिति का एक WhatsApp ग्रुप बनाने का निर्णय लिया गया। इसके माध्यम से बैठक की सूचना समय पर सभी सदस्यों तक पहुँचाई जाएगी और सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

5. अन्य निर्देश:
• पुलिस विभाग को पंजीकृत मामलों की जांच समय पर पूरी करने और मासिक रिपोर्ट तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
• रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख होगा कि मामले न्यायालय में किस अवस्था में लंबित हैं — जैसे बहस, गवाही आदि और केवल “न्यायालय में विचाराधीन” लिखकर न छोड़ें।
• सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत अधिकारी आगामी बैठकों में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने को सुनिश्चित करेंगे।

उप-मंडल दंडाधिकारी, श्री धर्मेश रामोत्रा ने बैठक का समापन धन्यवाद प्रस्ताव के साथ किया। उन्होंने कहा कि समिति का यह प्रयास अत्यंत संवेदनशील मामलों में न्याय सुनिश्चित करने, पीड़ितों की सुरक्षा और समाज में समानता को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उप-मंडल दंडाधिकारी
रोहड़ू, जिला शिमला

27/10/2025

आज सुबह 6:30 रोहरु उपमंडल के ग्राम पंचायत मसली गांव (हिमरोल) में ग्राम वासी वीरेंद्र सिंह का ३ मंजिल मकान में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें परिवार का घर जलकर राख हो गया। ग्रामीण इलाकों में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, और उनसे बचाव के लिए उचित सावधानी बरतना आवश्यक है।

👉आग से बचाव के उपाय जागरूकता:

1) आग से बचाव के लिए गांव में जागरूकता अभियान चलाएं।

2 )सुरक्षित निर्माण: घर बनाते समय आग प्रतिरोधी सामग्री का इस्तेमाल करें,।

3) साफ-सफाई: घर और उसके आसपास से ज्वलनशील कूड़ा-कचरा, जैसे सूखे पत्ते, हटा दें।

4 ) बिजली का रखरखाव: बिजली के उपकरणों और तारों की नियमित रूप से जांच करवाएं।

5)अग्निशामक यंत्र: गांव में सार्वजनिक स्थानों पर अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

6 )आपातकालीन योजना: अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ मिलकर एक बचाव योजना बनाएं।

25/10/2025

SMC,कंप्यूटर शिक्षक,
मिड डे मील,अंशकालिक जलवाहकों की सैलरी बढ़ाने को कैबिनेट से मिली मंजूरी।

जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम शिमला में आयोजित हुई। जिसमें पीएम श्रीं राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात...
25/10/2025

जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम शिमला में आयोजित हुई। जिसमें पीएम श्रीं राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र का लोक नृत्य का चयन राज्यस्तरीय सिरमौर के लिए चयन हुआ है तथा सभी बधाई के पात्र है। स्कूल के अध्यापक मीनाक्षी नेगी चौहान अनिता फिश्टा मनोज जो रात दिन मेहनत करके बच्चों के साथ खड़े रहे।

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