
04/09/2025
रुद्रप्रयाग जिला पंचायत में बड़ा उलटफेर: अजयवीर सिंह भंडारी के शपथ ग्रहण पर कोर्ट की रोक
रुद्रप्रयाग, 04 सितम्बर 2025: जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्रप्रयाग, श्री साहदेव सिंह ने निर्वाचन वाद संख्या 06/2025 (सुमन सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में याची सुमन सिंह के अंतरिम प्रार्थना-पत्र पर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। इस आदेश के तहत जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक-11, कंडारा (रुद्रप्रयाग) के निर्वाचित सदस्य श्री अजयवीर सिंह भण्डारी को वाद के अंतिम निर्णय तक शपथ ग्रहण और दायित्व निर्वहन से रोक दिया गया है।
याची सुमन सिंह ने उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा 131-H और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धाराओं 17 व 18 का हवाला देते हुए जिला पंचायत वार्ड-11 के चुनाव परिणाम को चुनौती दी थी। उनका आरोप है कि निर्वाचित प्रत्याशी अजयवीर सिंह भण्डारी का नाम वर्ष 2025 में देहरादून और रुद्रप्रयाग जनपदों की दो अलग-अलग निर्वाचन नामावलियों में दर्ज है, जो विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है।
प्रतिवादी पक्ष ने तर्क दिया कि अधिनियम में दोहरी मतदाता प्रविष्टि के लिए कोई स्पष्ट अयोग्यता का प्रावधान नहीं है और नामांकन प्रक्रिया विधिसम्मत थी। हालांकि, अदालत ने याची द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और अभिलेखों का अवलोकन कर पाया कि मामला प्रथम दृष्टया विधिक प्रश्न उठाता है। अदालत ने उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय (WPMB No.503/2025) का हवाला दिया, जिसमें बहु-निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन पर वैधानिक रोक का उल्लेख है।
अंतरिम आदेश में न्यायालय ने निर्देश दिया कि जब तक वाद का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक अजयवीर सिंह भण्डारी जिला पंचायत सदस्य, वार्ड-11, कंडारा के रूप में शपथ ग्रहण या दायित्व निर्वहन नहीं कर सकेंगे। मामले की अगली सुनवाई 26 सितम्बर 2025 को निर्धारित की गई है।
याची सुमन सिंह की ओर से अधिवक्ता प्यार सिंह नेगी और पंकज चौधरी ने पैरवी की।
यह आदेश स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि यह जिला पंचायत चुनाव की वैधानिकता और निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है।