24/02/2026
अंतरधार्मिक कपल्स को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि बिना शादी के अपनी मर्जी से लिव-इन रिलेशन में रहना किसी भी कानून के तहत अपराध नहीं है। साथ ही स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 ऐसे संबंधों या अंतरधार्मिक विवाह पर रोक नहीं लगाता।