15/09/2025
GST 2.0 के रोलआउट ने भारत की टैक्स व्यवस्था को पहले से कहीं ज्यादा सरल और जन-हितैषी बना दिया है! त्योहारों के मौसम से ठीक पहले लागू इस नए सिस्टम ने जनता, कारोबारियों और छोटे उद्यमों—सभी को राहत दी है
GST 2.0 – आज से क्या बदल गया?
अब सिर्फ तीन टैक्स स्लैब हैं: 5% (ज़रूरी सामान), 18% (स्टैंडर्ड गुड्स/सर्विसेज़), और 40% (सिर्फ सिंगुड्स और लग्ज़री आइटम्स) यानी अब 12% और 28% की जटिलता खत्म है.
जरूरी सामान जैसे: दवा, स्वास्थ्य बीमा, दूध, जीवन बीमा, शैक्षिक वस्तुएँ – इन पर टैक्स या तो NIL हो गया है या बेहद कम
घर-गृहस्थी के प्रोडक्ट: हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, बटर, घी, नमकीन, युटेंसिल्स, बाच्चों के नैपकिन, मेडिकल उपकरण – सब पर टैक्स 12% या 18% से घटकर 5% कर दिया गया है.
मोटरकार, बाइक, एसी, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि अब 28% से सिर्फ 18% पर मिलेंगे! यानी खरीदारी हुई आसान, सस्ता और बजट-फ्रेंडली.
तंबाकू, पान मसाला, एरेटेड ड्रिंक्स पर अब 40% टैक्स है! सेहत-बिगाड़ने, विलासिता वाली चीज़ों पर टैक्स ज्यादा—जन-स्वास्थ्य के लिए सुपर सख़्ती.
किसानों के लिए खास राहत: ट्रैक्टर, सिंचाई यंत्र आदि जरूरी कृषि सामानों पर टैक्स अब सिर्फ 5%.
फायदे क्या हैं?
रोजमर्रा के सामान सस्ते – त्योहारों में बजट-बचत!कारोबारी वर्ग के लिए टैक्स क्लासिफिकेशन आसान—कम विवाद, ज्यादा पारदर्शिता।
FMCG और ऑटो सेक्टर में डिमांड बढ़ने की उम्मीद।स्वास्थ्य और शिक्षा में आम जनता को सीधी राहत।
छोटी और मझौली कंपनियों (MSME) का रजिस्ट्रेशन और रिफंड प्रोसेस तेज़।सरकार का उद्देश्य—कम मूल्य की चीजों पर टैक्स घटाना, अर्थव्यवस्था तेज़ करना.
जान लें – कब से लागू?
GST 2.0 की दरें 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू होंगी.
त्योहारों से ठीक पहले मिल रही राहत से हर वर्ग को फायदा होगा!