05/06/2026
सासाराम में बिना निबंधन संचालित कोचिंग संस्थानों पर प्रशासन सख्त ।
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सासाराम अनुमंडल पदाधिकारी डॉ. नेहा कुमारी ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी कोचिंग संस्थानों को बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम-2010 के तहत अनिवार्य रूप से निबंधन कराने का निर्देश दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जिन कोचिंग संस्थानों का अब तक निबंधन नहीं हुआ है, वे जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास कार्यालय से समन्वय स्थापित कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा कर शीघ्र निबंधन सुनिश्चित करें। साथ ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को भी अपने क्षेत्र के कोचिंग संस्थानों का निबंधन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।