
20/05/2025
ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे बजाना प्रतिबंधित है।
उल्लंघन पर डीजे या ध्वनि यंत्र चलाने पर पुलिस कार्रवाई करेगी — उपकरण जब्त किए जा सकते है।
परीक्षा जैसे अवसरों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो सकता है।
सहयोग करें, नियमों की पालना करें - राजस्थान पुलिस आपके साथ है।