03/09/2026
🚨 सिवनी में होटल और मकान मालिकों के लिए बड़ा आदेश!
कलेक्टर नेहा मीना जी ने आदेश जारी किया।
सिवनी जिले में लोक शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मकान मालिकों, होटल एवं अन्य आवासीय प्रतिष्ठानों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं।
🏠 मकान मालिकों के लिए जरूरी निर्देश
• मकान किराए पर देने से पहले किरायेदार की पूरी जानकारी संबंधित थाने में देना अनिवार्य होगा।
• किरायेदार के आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वैध पहचान-पत्र की प्रति सुरक्षित रखनी होगी।
🏨 होटल, लॉज, रिसॉर्ट, ढाबा एवं गेस्ट हाउस संचालकों के लिए
• प्रत्येक मेहमान/अतिथि का रिकॉर्ड रखना होगा।
• आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता, पहचान-पत्र, आने-जाने का समय और ठहरने का उद्देश्य रजिस्टर में दर्ज करना होगा।
• हर माह अतिथियों की सूची संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी।
⚠️ डिलीवरी और सुरक्षा कर्मचारियों का सत्यापन भी जरूरी
ऑनलाइन डिलीवरी, कूरियर एवं निजी सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों का सत्यापन अनिवार्य किया गया है।
📅 आदेश की अवधि:
1 सितंबर 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक आदेश प्रभावशील रहेगा।
⚖️ उल्लंघन पर कार्रवाई:
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
📍 सिवनी जिला प्रशासन
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