13/05/2026
बिजली कर्मचारी की करंट लगने से मौत के मामले में जेई सस्पेंड
पालमपुर (कांगड़ा): बिंद्रावन क्षेत्र के फाटा में बिजली कर्मी की करंट लगने से हुई मौत के मामले में बिजली बोर्ड ने संबंधित जूनियर इंजीनियर (JE) को निलंबित कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि जांच पूरी होने तक जेई को सस्पेंड रखा जाएगा ताकि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके।
जानकारी के अनुसार, सोमवार को बिजली लाइनों पर कार्य करते समय विद्युत कर्मी मोहन लाल निवासी रजनीताल की करंट लगने से मौत हो गई थी। हादसे के बाद पालमपुर पुलिस ने भी संबंधित जेई के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
सूत्रों के अनुसार, बिजली बंद करने के लिए स्विच को मोहन लाल और एक अन्य कर्मचारी द्वारा स्वयं बंद कर जांच भी की गई थी। इसके बावजूद लाइन में करंट आने से हादसा हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
वहीं, राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना ने मृतक के परिवार के लिए 15.28 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी। इसके अलावा 50 हजार रुपये की तत्काल राहत राशि पहले ही प्रदान की जा चुकी है। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत भी सहायता राशि जारी की गई है, जबकि समूह बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
बोर्ड अधिकारियों ने दिवंगत कर्मचारी मोहन लाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मामले की जांच के लिए गठित कमेटी रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसके बाद हादसे के वास्तविक कारण सामने आएंगे।