
17/07/2025
हिमाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी कानूनी जीत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने कड़छम- वांगतू जलविद्युत परियोजना से रॉयल्टी को लेकर राज्य सरकार के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। इस फैसले के तहत अब जेएसडब्ल्यू एनर्जी कंपनी को 1045 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना से राज्य को 12 प्रतिशत के बजाय 18 प्रतिशत रॉयल्टी देनी होगी। इस फैसले से प्रदेश सरकार को हर साल लगभग 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी, और 12 वर्ष पूर्ण कर चुकी अन्य परियोजनाओं से भी कुल मिलाकर 250 करोड़ रुपये तक की सालाना आय बढ़ने का अनुमान है।
यह फैसला मई 2024 में हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा कंपनी के पक्ष में दिए आदेश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त करने के बाद आया। उल्लेखनीय है कि 1999 के समझौते के तहत पहले 12 वर्षों के लिए 12% और उसके बाद 28 वर्षों तक 18% रॉयल्टी निर्धारित थी, लेकिन कंपनी ने सितंबर 2023 से वृद्धि मानने से इनकार कर दिया था।
मुख्यमंत्री सुक्खू के निर्देश पर सरकार ने देश के अग्रणी विधि विशेषज्ञों की मदद से यह मामला सशक्त रूप से रखा और अंततः न्यायालय ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, प्राग त्रिपाठी, महाधिवक्ताा अनूप कुमार रतन तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता बैभव श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसे प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य के अधिकार सुनिश्चित करने और जनता को प्रत्यक्ष लाभ दिलाने का बेहद अहम कदम बताया है।
📸: Representative Purpose / File