04/11/2025
*सड़कों की सुरक्षा व स्वच्छता को लेकर मुख्यमंत्री सख्त — 31 मार्च तक नवीनीकरण कार्य पूरे करने के निर्देश*
_नगरीय क्षेत्रों में सड़कों, फुटपाथों, डिवाइडरों और नालों के रखरखाव को लेकर चला विशेष अभियान_
जयपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 3 नवंबर को ली गई समीक्षा बैठक में नगरीय क्षेत्रों की सड़कों पर सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात सुगमता को लेकर बड़े निर्देश जारी किए गए हैं। आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने सड़कों के नवीनीकरण, फुटपाथ मरम्मत, डिवाइडर रखरखाव और सफाई कार्यों को त्वरित गति से पूरा करने के आदेश दिए। मुख्य सचिवालय से जारी निर्देशों के अनुसार सभी नगरीय निकायों— प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं और आवासन मंडल— को 31 मार्च 2026 तक सड़कों के नवीनीकरण कार्य पूर्ण करने के लिए कहा गया है।
*सड़कों का सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा सुधार*
जारी निर्देशों में कहा गया है कि जंक्शन पर आवश्यकतानुसार स्लिप लेन बनाई जाएं, अनाधिकृत रोड कट बंद किए जाएं और रेट्रो-रिफ्लेक्टिव बोर्ड लगाए जाएं ताकि वाहन चालकों को दूरी से ही सड़क की स्थिति का अंदाजा हो सके। साथ ही, झाड़ियां और बबूल के पेड़ हटाकर दृश्यता बढ़ाई जाएगी। जंक्शन पर जेब्रा क्रॉसिंग और थर्मोप्लास्ट पेंटिंग करवाई जाएगी, जबकि डिवाइडरों की नियमित रंगाई-पुताई भी सुनिश्चित की जाएगी। फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और अंडरपास के आरंभ स्थल पर चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है। निर्माण स्थलों पर जिम्मेदार अधिकारी और संवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, कार्य अवधि और लागत राशि का विवरण प्रदर्शित करना होगा ताकि आमजन किसी भी असुविधा की स्थिति में सीधे संपर्क कर सकें।
*पदयात्रियों की सुविधा पर विशेष ध्यान*
सरकार ने खुले नालों और मैनहोल कवर को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। फुटपाथों और डिवाइडरों की मरम्मत अभियान चलाकर करवाई जाएगी। मिसिंग फुटपाथों को जोड़कर पूर्ण रूप से आवागमन योग्य बनाया जाएगा। भीड़भाड़ वाले इलाकों में डिवाइडरों पर ऊँची रेलिंग लगाकर पैदल पार करने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की व्यवस्था की जाएगी।
*अतिक्रमण और अव्यवस्था पर सख्ती*
सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण न हो, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। व्यापारिक वाहनों की पार्किंग व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, सार्वजनिक स्थलों पर खुले बिजली के तारों को तत्काल व्यवस्थित करने का आदेश दिया गया है।
*“CBUD App” से खुदाई कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग*
सरकार ने निर्देश दिया है कि किसी भी खुदाई कार्य से पहले CBUD एप पर कार्य का विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर संबंधित इंजीनियर और ठेकेदार पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
23 जून 2025 के आदेश सभी नगरीय निकायों पर समान रूप से लागू हैं। बिना एप में अंकन किए हुए कार्य पाए जाने पर राज्य सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।
*30 दिसंबर तक पूरे हों सभी कार्य*
सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रगतिरत कार्यों को 30 दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर लिया जाए। वहीं, नए कार्यों के लिए 15 नवंबर 2025 तक प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति लेकर निविदाएं आमंत्रित की जाएं।