21/08/2025
गड्डों से भरी सड़कों पर टैक्स के बाद टोल नहीं वसूला जा सकताः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि गड्डों से भरी सड़कों पर टैक्स के बाद टोल नहीं वसूला जा सकता। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) की याचिका को खारिज कर दिया। एनएचएआई ने केरल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने त्रिशूर जिले के पलियेक्कारा टोल प्लाजा पर चार हफ्तों के लिए टोल वसूली पर रोक लगाई थी। यह फैसला नेशनल हाईवे 544 पर खराब सड़क और ट्रैफिक जाम की स्थिति को देखते हुए दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया था। फैसला अपलोड होने के बाद इसकी विस्तृत जानकारी सामने आई है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट को यह आदेश इसलिए देना पड़ा, क्योंकि इससे पहले दिए गए निर्देशों को एनएचएआई ने लागू नहीं किया। बेंच ने कहा, 'जब तक सड़कें ठीक नहीं हो जातीं, नागरिकों को उन सड़कों पर बिना टोल दिए चलने की आजादी होनी चाहिए, जिनके लिए वे पहले ही टैक्स दे चुके हैं।'
ठेकेदार निर्माण-रखरखाव से ज्यादा वसूल रहे सुप्रीम कोर्ट ने सड़क निर्माण के लिए अपनाए जा रहे बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि यह मॉडल फ्री मार्केट की विफलता को दर्शाता है, जहां ठेकेदार निर्माण और रखरखाव पर खर्च से कहीं ज्यादा वसूली कर लेते हैं।