MBA Times News 24 Live - Singrauli

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06/06/2025
क्या है पूरा मामला क्या है इसकी सच्चाई और कौन है गंगा सिंह पटवारी जिन पर लग रहा है धोखाधड़ी क Arop...
20/05/2025

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MBA Times News 24 Live - Singrauli *लोकेशन _सतना /मध्य प्रदेश**सकल साहू समाज ने युवा नेता हत्याकांड मामले को लेकर आक्रोश...
19/05/2025

MBA Times News 24 Live - Singrauli

*लोकेशन _सतना /मध्य प्रदेश*

*सकल साहू समाज ने युवा नेता हत्याकांड मामले को लेकर आक्रोश जाहिर कर सौंपा ज्ञापन*

*कार्यवाही न होने पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने की दी चेतावनी*

युवा नेता की खुलेआम बेरहमी से की गई थी हत्या

सतना - ज्ञात हो कि 05 मई 2025 की रात्रि में दबंगों ने साजिश रचकर खुलेआम कांग्रेस और इसके बाद बसपा एवं साहू समाज के युवा नेता सतना महादेवा वार्ड निवासी 26 वर्षीय शुभम साहू की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसी से आक्रोशित सकल साहू राठौर समाज ने प्रदेश स्तर पर शुभम साहू के निवास पर पहुंचकर शुभम साहू को विनम्र श्रद्धांजलि दी एवं शोकाकुल पिता महेश पप्पू साहू एवं परिवार को ढांढस बंधाया और संघर्ष के इस समय में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने की बात कही। इसके उपरांत विशाल आक्रोश रैली निकालकर गगन भेदी नारे लगाकर बड़ी संख्या में विरोध प्रकट कर कलेक्ट्रेट पहुंचे। जहां सतना एसडीएम के समक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि 05 मई 2025 को महादेव वार्ड सतना पर हमारे साहू समाज के होनहार युवा शुभम साहू की दिनदहाड़े नृशंस हत्या कर दी गई। यह कोई पहली घटना नहीं है। विगत वर्षों में बार-बार हमारे समाज के निर्दोष व्यक्तियो- युवाओं को सुनियोजित ढंग से निशाना बनाया गया है। शुभम साहू एक उज्ज्वल भविष्य वाला और समाज के लिए समर्पित युवक था। उसकी इस तरह की हत्या ने पूरे समाज को हिला कर रख दिया है। एक के बाद एक हमारे समाज के सामाजिक जन की हत्याएं, झूठे मुकदमे उत्पीड़न और प्रशासन की निष्क्रियता ने हमारे धैर्य की सारी सीमाएँ समाप्त कर दी हैं। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि साहू समाज अब चुप नहीं बैठेगा। यह केवल शुभम की हत्या नहीं, बल्कि पूरे समाज पर किया गया हमला है। ज्ञापन में मांग की गई है कि शुभम साहू की हत्या में शामिल सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए और उन पर हत्या, साजिश और सामाजिक विद्वेष के तहत मुकदमा चलाया जाए। इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों को कठोरतम सजा दिलाई जाए। पीडित परिवार को आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, एवं सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए एवं आत्म रक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस एवं एसआईटी का गठन किया जाये। साहू समाज के साथ हो रही घटनाओं की राज्य स्तरीय जांच समिति द्वारा समीक्षा कराई जाए। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन को कठोर निर्देश दिए जाएं। समाज की प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मान की रक्षा हेतु राज्य सरकार स्पष्ट नीति घोषित करें। आरोपियों की शासकीय भूमि पर बनाये हुये सभी मकानों को तत्काल रूप से दस्तावेजों के अनुसार धवस्त किया जाये। मकानों के शासकीय भूमि पर बने होने का प्रमाण एवं खसरा दस्तावेज भी सौंपे गए है। घटना के मुख्य षयंत्रकारी लालन चतुर्वेदी पालन चतुर्वेदी दिनेश गौतम की शीघ्र गिरफ्तारी कराई जावे। यदि शासन द्वारा इस जघन्य घटना पर शीघ्र एवं न्यायसंगत कार्रवाई नहीं की जाती है. तो साहू समाज सड़क से सदन तक संघर्ष करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। इस दौरान मृतक शुभम के पिता महेश पप्पू साहू एवं परिवारजन के अलावा सकल साहू, राठौर, समाज की ओर से राष्ट्रीय तेली पिछड़ा वैश्य महासभा ट्र प्रांत अध्यक्ष हरिशंकर साहू दमोह, तेली साहू महा संगठन प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा अध्यक्ष, अखिल भारतीय तेली महासभा अध्यक्ष, अखिल भारतीय वैश्य महासभा अध्यक्ष, मध्य प्रदेश साहू समाज अध्यक्ष, अखिल भारतीय तेली राठौर संगठन अध्यक्ष, कर्मा सेना भारत जिला अध्यक्ष, साहू समाज सतना, कोविंद पाल राठौर एडवोकेट अखिल भारतीय सेना महासभा, राष्ट्रीय तेली पिछड़ा वैश्य महासभा प्रदेश मीडिया प्रभारी लखन साहू पन्ना, काशीराम साहू जिला अध्यक्ष पन्ना जबलपुर अध्यक्ष विमलेश साहू आकाश साहू अमित साहू अरविंद साहू आलोक साहू संरक्षक लखन मोदी हटा, शुभम नायक, राकेश साहू घाट पिपरिया सरपंच दमोह, अशोक साहू राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कोष्ठ रा.ते. सतना, गौरव साहू आरएसटीएम, सत्येन्द्र साहू राष्ट्रीय वेलफेयर भारतीय तैलिक साहू समाज महासभा, कार्यक्रम मंच संचालक गुलाब सिंह गोल्हानी, महिला प्रदेश अध्यक्ष रश्मि साहू तेंदूखेड़ा सहित बड़ी संख्या में सामाजिक जन मौजूद रहे। ज्ञापन के दौरान एसडीएम एल आर जांगड़े ने सभी को आश्वासन दिया कि विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर 8 दिवस के अंदर सभी मांगो को पूर्ण किया जाएगा।

🙏लखन साहू🙏
प्रदेश मीडिया प्रभारी
तेली पिछड़ा वैश्य महासभा ट्र.

19/05/2025
19/05/2025
19/05/2025
18/05/2025

MBA Times News 24 Live - Singrauli Journalist R P Sahu
👉 प्रेस नोट (WP/17555/2025)
👉 शिक्षा विभाग में स्थानांतरण नीति के विरुद्ध चहेतों को स्थानांतरण करने और पहले पदस्थ शिक्षक को सरप्लस घोषित करने पर उच्च न्यायालय सरकार से मांगा जवाब।
👉 उच्च माध्यमिक शिक्षक को वरिष्ठता के आधार पर अतिशेष घोषित क्यों किया सरकार दे जवाब - उच्च न्यायालय
👉 जब कोई पद रिक्त नहीं था तो क्यों किया दूसरे शिक्षक का स्थानांतरण सरकार दे जवाब - उच्च न्यायालय
👉 एजुकेशन पोर्टल में घालमेल कर शिक्षक की कमी दर्शाया, चहेते शिक्षक की नियुक्ति फिर पहले से कार्यरत शिक्षक को वरिष्ठता के आधार पर अतिशेष करने पर उच्च न्यायालय ने सरकार से मांग जवाब।

👉 एजुकेशन पोर्टल में रिक्त देते हुए पहले से कार्यरत शिक्षक को अतिशेष घोषित कर स्थानांतरित करना नियम विरुद्ध: माननीय उच्च न्यायालय
👉 पहले से शिक्षक मौजूद होते हुए भी नया स्थानांतरण आदेश देकर याचिकर्ता को किस नियम के तहत किया गया है अतिशेष: जवाब दे विभाग: हाइ कोर्ट

👉 प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, आयुक लोक शिक्षण संचनालय, सहित जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट, संकुल प्राचार्य शाउमावि कुम्हारी जिला बालाघाट और साठगांठ कर अवैध रूप से स्थानांतरण करवाले वाली शिक्षिका को उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।

👉 जबलपुर, दिनांक 16 मई 2025,
अवैध तरीके से सरप्लस घोषित किए जाने पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (शाउमावि) कुम्हारी जिला बालाघाट में पदस्थ शिक्षिका अनुसुइया सोनवे ने उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर किया। शाउमावि कुम्हारी में उच्च माध्यमिक शिक्षक जीव विज्ञान का एक पद स्वीकृत है जिस पर याचिकाकर्ती शिक्षिका वर्ष 2012 से पदस्थ है। सितम्बर 2024 में एजुकेशन पोर्टल में याचिकाकर्ती शिक्षिका अनुसुइया सोनवे की आईडी इनवैलिड दिखाया। जिस पर याचिकाकर्ती शिक्षिका ने संकुल प्राचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट और लोक शिक्षण संचनालय भोपाल को अभ्यावेदन कर पोर्टल में हुई गड़बड़ी को ठीक करने का निवेदन किया। पोर्टल को ठीक करने संबंधित पदाधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया। विदित हो कि एजुकेशन पोर्टल में किसी भी गड़बड़ी को ठीक करने की जिम्मेदारी लोक शिक्षण संचनालय भोपाल की होती है। आईडी इनवैलिड होने से उच्च माध्यमिक शिक्षक जीव विज्ञान का पद एजुकेशन पोर्टल रिक्त दिखाई देने लगा। लोक शिक्षण संचनालय भोपाल द्वारा एजुकेशन पोर्टल में रिक्त पदों पर स्थानांतरण के लिए शिक्षकों की काउंसिलिंग कराई गई जिसमें शाउमावि कुम्हारी में उच्च माध्यमिक शिक्षक जीव विज्ञान के पद पर अन्य शिक्षिका लोकेश्वरी चंद्रवार ने चयन किया। जिसका अक्टूबर 2024 में स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया गया। इस स्थानांतरण के विरुद्ध जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट ने लोक शिक्षण संचनालय भोपाल को पत्र लिखकर अवगत कराया कि शाउमावि कुम्हारी में उच्च माध्यमिक शिक्षक जीव विज्ञान के पद याचिकाकर्ती शिक्षिका अनुसुइया सोनवे पहले से ही पदस्थ है एजुकेशन पोर्टल में गड़बड़ी के कारण पद रिक्त दिखाई दिया है, एक ही स्वीकृत पद दो शिक्षको का वेतन आहरण नहीं किया जा सकता है। लेकिन आयुक्त लोक शिक्षण संचनालय द्वारा स्थानांतरण आदेश में सुधार करने के बजाय जिला शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य पर असम्यक असर डाल कर लोकेश्वरी चंद्रवार को ज्वाइन करवाया। शिक्षिका लोकेश्वरी चंद्रवार के पद पर ज्वाइन करने के बाद याचिकाकर्ती शिक्षिका को एजुकेशन पोर्टल पर सरप्लस घोषित कर दिया गया। मई 2025 में याचिकाकर्ती शिक्षिका के आई डी पर मैसेज दिखाई देने लगा है कि आप सरप्लस घोषित किए जा चुके हैं स्थानांतरण 16 मई तक अपना आप्शन दें अन्यथा आप का स्थानांतरण फोर्सफूली कर दिया जाएगा। जिससे व्यथित हो कर उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर किया।

माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधिपति श्री डीडी बंसल की सिंगल बेंच में दिनांक 15/05/2025 को सुनवाई कर प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, आयुक लोक शिक्षण संचनालय, सहित जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट, संकुल प्राचार्य शाउमावि कुम्हारी जिला बालाघाट और साठगांठ कर अवैध रूप से स्थानांतरण करवाले वाली शिक्षिका लोकेश्वरी चंद्रवार को उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने इस विषय में शासन के रवैए पर तीखी टिप्पणी करते हुए सवाल किया कि पहले से कार्य कर रहे शिक्षक को किस नियम के तहत अतिशेष घोषित किया गया है। गौरतलब है कि नियम के अनुसार उत्तरगामी स्थानांतरण से आए नए शिक्षक को अतिशेष घोषित किया जा सकता है जबकि सरकार के विभाग द्वारा लगभग 13 पूर्व से कार्यरत शिक्षक को ही अतिशेष घोषित कर दिया गया जो कि पूर्णत: मनमाना एवं नियम विरुद्ध है।
इस बात पर जब याचिकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को इस बात से भी अवगत कराया कि याचिकर्ता को स्थानांतरण की चॉइस करने के लिए विवश किया जा रहा है। इस बात के संज्ञान में आते ही माननीय न्यायालय द्वारा स्थानांतरण आदेश आने पर उसको रोक लगाने की बात कही। चूंकि आज दिनांक तक याचिकर्ता का स्थानांतरण आदेश नहीं आया है ।
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह, पुष्पेन्द्र कुमार शाह एवं रूप सिंह मरावी ने की।

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