31/05/2025
राज्य स्तरीय मां शूलिनी मेला के दौरान सोलन शहर में आयोजित होने वाले भण्डारों में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त सोलन एवं मेला अधिकारी राहुल जैन ने बताया कि जन सुरक्षा के दृष्टिगत प्लास्टिक, पॉलीथीन और थर्माकोल से निर्मित वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
*नियम और शर्तें:*
- *प्लास्टिक, पॉलीथीन और थर्माकोल पर प्रतिबंध*: मेला अवधि के दौरान सोलन शहर में आयोजित होने वाले भण्डारों में प्लास्टिक, पॉलीथीन और थर्माकोल से बने कप, प्लेट, बैग और पेयजल की बोतलें पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी।
- *भण्डारे की अनुमति*: सभी प्रकार के भण्डारों के आयोजन के लिए उपमण्डलाधिकारी सोलन से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- *स्थानीय सामग्री का उपयोग*: भण्डारा आयोजित करने वाले व्यक्तियों को स्थानीय तौर पर उपलब्ध पत्तल, डूना और कागज़ से बनी पत्तल का ही उपयोग करना होगा।
- *कार्यवाही*: यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मेले का आयोजन 20 जून से 22 जून 2025 तक किया जाएगा। मेले के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि मेले में विभिन्न स्थानों से आए लोगों और शहर वासियों को उचित व्यवस्था प्रदान करना जिला प्रशासन का दायित्व् होगा