01/06/2020
एन.पी.ए. में वर्गीकृत ऋण प्रकरणों में वसूली जमा करवाने पर
वसूली व्यय प्रतिपूर्ति चार्जेज में 50 प्रतिशत की छूट
श्रीगंगानगर, एक जून। जिला कलक्टर एवं प्रशासक गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक श्रीगंगानगर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी के दृष्टिगत जिन ऋणियों की तरफ 29 फरवरी 2020 को ऋण बकाया है एवं उनका ऋण गैर निष्पादक आस्तियां (एन.पी.ए.) में वर्गीकृत हो चुका है। यदि उनके द्वारा बकाया ऋण वसूली संबंधित शाखा में जमा करवाई जाती है, तो उस अवस्था में ली जाने वाली वसूली व्यय प्रतिपूर्ति राशि में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाएगा।
उन्होने ऐसे सभी ऋणियों से आह्वान किया गया कि वह इस योजना का लाभ उठाते हुए अपनी तरफ बकाया एन.पी.ए. राशि मय तारीख ब्याज 30 जून 2020 से पूर्व संबंधित शाखा में जमा करवाए एवं बैंक शाखा द्वारा ली जाने वाली वसूली व्यय प्रतिपूर्ति राशि में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ उठावें तथा यह योजना 30 जून, 2020 तक मान्य होगी।
दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी एकमुश्त समझौता योजना की अवधि भी 31 दिसम्बर 2020 तक बढ़ा दी गई है। जिन ऋणियों के खाते इस योजना के अन्तर्गत आते हैं, वे भी संबंधित शाखा में आवेदन कर एकमुश्त समझौता योजना में दिए गए प्रावधानों का लाभ उठाकर अपना बकाया ऋण जमा करा सकते हैं एवं एकमुश्त समझौता योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट का लाभ उठा सकते है।